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असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति: हाइकोर्ट का निर्देश सभी पीएचडीधारकों को आवेदन की अनुमति

पटना: राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के मामले में पटना हाइकोर्ट ने वैसे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है, जिन्होंने 2009 तक पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है. कोर्ट ने उन्हें फॉर्म भरने की अनुमति दे दी है. न्यायाधीश आरके दत्ता और डॉ रवि रंजन के खंडपीठ ने सोमवार को […]

पटना: राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के मामले में पटना हाइकोर्ट ने वैसे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है, जिन्होंने 2009 तक पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है. कोर्ट ने उन्हें फॉर्म भरने की अनुमति दे दी है.

न्यायाधीश आरके दत्ता और डॉ रवि रंजन के खंडपीठ ने सोमवार को डॉ विकास कुमार व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) को यह निर्देश दिया.

कोर्ट ने बीपीएससी से कहा कि यदि वह चाहे, तो सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 नवंबर को आगे बढ़ा सकता है. साथ ही कहा कि इसका लाभ सिर्फ याचिकाकर्ता को नहीं, बल्कि 2009 के पूर्व के पीएचडीधारकों को मिलेगा.इस मामले में कोर्ट ने कुलाधिपति व बीपीएससी को तीन हफ्ते में हलफनामा दायर कर पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.

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