22.3 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

गलत सोना बेचा तो तीन गुना जुर्माना

पटना: दीपावली में सोने-चांदी के गहनों की मांग को देखते हुए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बीआइएस) या भारतीय मानक ब्यूरो ने ग्राहकों की सुविधा के लिए नयी व्यवस्था तय की है. इसके तहत ग्राहक को किसी हॉलमार्क वाले गहनों की शुद्धता पर शक होने पर वे बीआइएस से इसकी जांच या शिकायत कर सकते हैं. […]

पटना: दीपावली में सोने-चांदी के गहनों की मांग को देखते हुए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बीआइएस) या भारतीय मानक ब्यूरो ने ग्राहकों की सुविधा के लिए नयी व्यवस्था तय की है.

इसके तहत ग्राहक को किसी हॉलमार्क वाले गहनों की शुद्धता पर शक होने पर वे बीआइएस से इसकी जांच या शिकायत कर सकते हैं. शिकायत सही पाने पर संबंधित दुकान को उक्त ग्राहक को तीन गुना जुर्माना देना होगा. अगर कोई ग्राहक किसी हॉलमार्क वाले ज्वेलरी की शिकायत बीआइएस से करना चाहते हैं, तो ब्यूरो की वेबसाइट या स्थानीय कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं. राज्य भर में बीआइएस से अधिकृत दो

एसेसिंग एंड हॉलमार्क (एएंडएच) सेंटर हैं, जहां जाकर गहने की जांच करवायी जा सकती है. जांच कराने से पहले ग्राहक को बीआइएस में शिकायत दर्ज करानी होगी. इसके बाद इन सेंटरों में गहने ले जाकर इसकी सत्यता की परख करवायी जा सकती है. किसी भी गहने का का एक-चौथाई या बहुत छोटा हिस्सा काट कर जांच के लिए रख लिया जाता है. जांच में कुछ दिनों का समय लगता है. अगर गहना असली है, तो इसका सर्टिफिकेट भी मिलता है. गड़बड़ी पाये जाने पर संबंधित दुकानदार से ग्राहक को मूल्य का तीन गुना तक का मुआवजा दिलाने का प्रावधान है. फर्जीवाड़ा करनेवाले दुकान पर जुर्माना होगा और उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है. बिना हॉलमार्क वाले गहनों पर यह प्रावधान लागू नहीं होता है. ग्राहक उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं.

राज्य में सिर्फ 200 दुकानें रजिस्टर्ड
सोने-चांदी के गहने या अन्य सामान बेचने वाले ज्वेलरी दुकानों को बीआइएस से रजिस्ट्रेशन कराना होता है. दुकान की सालाना टर्न ओवर के आधार पर रजिस्ट्रेशन की अलग-अलग दर निर्धारित है. इस रजिस्ट्रेशन के बिना कोई दुकानदार हॉलमार्क या बीआइएस मार्क वाले गहने नहीं बेच सकते हैं. राज्य में बीआइएस से रजिस्टर्ड ज्वेलरी शॉप की संख्या सिर्फ 200 ही है. सिर्फ इतनी दुकानें ही हॉलमार्क गहने बेचने के लिए अधिकृत हैं. हालांकि बीआइएस से सभी सोना-चांदी की दुकानों को रजिस्ट्रेशन कराने की कोई अनिवार्यता नहीं है. ये दुकानें बिना हॉलमार्क वाले गहने बेच सकते हैं.

हालांकि बिहार में पिछले दो सालों में फर्जी हॉलमार्क के नाम पर ठगी करने के सिर्फ दो मामले ही सामने आये हैं. एक मामला पूर्णिया और दूसरा अन्य जिले का है. शिकायतों के आधार पर इस वर्ष बीआइए ने अप्रैल से अक्तूबर तक अपने पास से रजिस्टर्ड करीब नौ दुकानों से सैंपल जांच के लिए लिया है. इन सैंपल की जांच चेन्नई स्थित देश के एकमात्र बीआइएस लैब में होती है. इसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आयी है, लेकिन यह माना जा रहा है कि एक-दो मामले में गड़बड़ी सामने आ सकती है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें