पटना: पटना हाइकोर्ट ने राज्य से निर्वाचित लोकसभा के तीन सदस्यों को नोटिस जारी किया है. न्यायाधीश केके मंडल के कोर्ट ने गुरुवार को तीनों सांसदों को शीघ्र जवाब देने को कहा है. तीनों सांसदों पर लोकसभा चुनाव के नामांकन परचे में आपराधिक मामलों की सूचना छिपाने का आरोप है.
वैशाली के सांसद रामाकिशोर सिंह के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह, झंझारपुर के सांसद वीरेंद्र कुमार चौधरी के खिलाफ उपेंद्र राय और सीतामढ़ी के सांसद राम कुमार शर्मा के खिलाफ राज कुमार शर्मा ने याचिका दायर की है. इनमें वीरेंद्र कुमार चौधरी भाजपा, रामाकिशोर सिंह लोजपा और राम कुमार शर्मा रालोसपा के टिकट पर निर्वाचित हुए हैं.
विधायक आवास जानवरों के भी रहने लायक नहीं
हाइकोर्ट ने विधायकों के आवास पर तल्ख टिप्पणी की है. न्यायाधीश ज्योति शरण के कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि यह आवास जानवरों के भी रहने लायक नहीं है. विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह व अन्य 17 विधायकों ने याचिका दायर कर कहा था कि सरकार उन्हें वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराये बिना विधायक फ्लैट खाली करवा रही है. जिन आवासीय परिसर में उन्हें रहने को कहा गया है, उसकी स्थिति नारकीय है. कोर्ट में जब विधायकों की ओर से मौजूदा परिसर की तसवीर दिखायी गयी, तो कोर्ट ने कहा कि यह तो जानवरों के रहने के लायक भी नहीं है, विधायक कैसे रहेंगे. कोर्ट ने सरकार को 11 अगस्त को इस मामले में जवाब देने को कहा है. सरकार को यह भी कहा कि विधायक फिलहाल अपना आवास खाली नहीं करेंगे. सरकार ने विधायकों के आवास को नये सिरे से डुप्लेक्सनुमा बनाने के लिए वर्तमान आवासीय परिसर खाली करने को कहा है. जब तक नये आवासों का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक उन्हें किराये के मकान या वैकल्पिक आवास में रहने को कहा गया है.
बीएसएनएल व ऊर्जा विभाग के जीएम तलब
हाइकोर्ट ने आरा शहर में अतिक्रमण मामले में दायर लोकहित याचिका की सुनवाई करते हुए बीएसएनएल व ऊर्जा विभाग के जीएम को तलब किया है. न्यायाधीश वीएन सिन्हा व पीके झा के खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि सिर्फ आरा शहर में ही अतिक्रमण नहीं है, बल्कि यह सभी जगहों पर दिख रहा है. दोनों अधिकारियों को चार अगस्त को कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया है. साथ ही अतिक्रमण हटाने को लेकर किये गये उपायों को विस्तार से बताने का आदेश दिया है.
मुजफ्फरपुर के आयुक्त डीएम व एसपी तलब
हाइकोर्ट ने मुजफ्फरपुर के आयुक्त, डीएम और एसपी को चार अगस्त को तलब किया है. रामकिशोर पराशर की लोकहित याचिका की सुनवाई के क्रम में न्यायाधीश वीएन सिन्हा और पीके झा के कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है. याचिका में कहा गया है कि मुजफ्फरपुर शहर में एक पुल का सरकार ने अतिक्रमण किया है और उस पर रास्ता बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों के आवागमन में भारी परेशानी हो रही है.