अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश
पटना : नगर आयुक्त ने शुक्रवार को तीन और भवनों के अवैध हिस्सों को तोड़ने का आदेश दिया. इन्होंने नक्शे के विरुद्ध भवनों का निर्माण करवाया था. जिन भवनों को तोड़ने का आदेश दिया गया है, उनमें संदलपुर की रामकृष्णा कॉलोनी स्थित छाया कुंज, फकीरवाड़ा दरियापुर स्थित मुन्नु मियां-शौकत अली का भवन और नियाग्री कसाना कोठी शामिल हैं.
छाया कुंज के तीन ऊपरी फ्लोरों के साथ सेटबैक टूटेगा
संदलपुर की रामकृष्णा कॉलोनी स्थित छाया कुंज के तीन ऊपरी फ्लोर के साथ सेटबैक टूटेगा. स्वीकृत नक्शा के विरुद्ध किये गये अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश नगर आयुक्त ने पारित किया. भवन के मालिक को 30 दिनों के अंदर अपने खर्च पर तोड़ने के लिए कहा गया गया है.
मालिक द्वारा जी प्लस टू का नक्शा पारित करा कर तीन फ्लोर और बना लिया गया. विजिलेंस केस की सुनवाई के बाद नगर आयुक्त ने तीसरा, चौथा व पांचवां मंजिल तोड़ने का आदेश दिया.
सड़क चौड़ीकरण की भू-पट्टी को मालिक द्वारा कब्जे से बाहर करना है. नगर आयुक्त के आदेश में आवासीय भवन का उपयोग छात्रवास के लिए नहीं करने की हिदायत दी गयी है. स्थानीय थाने को उक्त परिसर में किसी तरह का निर्माण नहीं होने देने की जिम्मेवारी सौंपी गयी है. भूस्वामी को भवन अपीलीय प्राधिकरण में ससमय अपील दायर करने की छूट दी गयी है.
मुन्नु मियां-शौकत अली के भवन का अवैध हिस्सा ढहेगा
फकीरवाड़ा दरियापुर स्थित मुन्नु मियां, शौकत अली का जी प्लस थ्री भवन को भी तोड़ने का नगर आयुक्त ने आदेश दिया है. बगैर स्वीकृत नक्शा के भवन उप विधि से भारी विचलन कर भवन का निर्माण हुआ है. विजिलेंस केस की सुनवाई के बाद नगर आयुक्त ने पूरे भवन को अवैध निर्माण बताते हुए तोड़ने का आदेश जारी किया है.
भूस्वामी को 30 दिनों के अंदर तोड़ने के लिए कहा गया है. भू स्वामी द्वारा सड़क चौड़ीकरण हेतु वांछित भू-पट्टी नहीं छोड़ने व बिल्डिंग लाइन का विचलन के साथ-साथ उपयोगी प्रोजेक्शन के विचलन के संबंध में कारण पृच्छा दिया गया था. भूस्वामी ने छह मीटर से कम चौड़ी सड़क पर 11 मीटर से ऊंची भवन का निर्माण बिल्कुल शून्य सेट बैक पर किया गया है.
सड़क पर उपयोगी प्रोजेक्शन निकाल कर सड़क को अतिक्रमित कर संकीर्ण कर दिया है. भूस्वामी भवन अपीलीय प्राधिकरण में अपील दायर कर सकता है.
नियाग्री कसाना कोठी पर भी कार्रवाई
भंवर पोखर जामुन गली स्थित नियाग्री कसाना कोठी के स्वीकृत नक्शा में भी विचलन हुआ है. 11 मीटर की जगह 13 मीटर का निर्माण किया गया है. विजिलेंस केस की सुनवाई के बाद नगर आयुक्त ने भू स्वामी को 30 दिनों में अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया है.
स्वीकृत नक्शा के विरुद्ध भवन की ऊंचाई और बेसमेंट में विचलन हुआ है. बिजली कनेक्शन काटने के लिए बिजली कंपनी को को निर्देश दिया गया है. साथ ही निबंधन पर रोक, परिसर में सीवर, वाटर सप्लाइ और ड्रेनेज की सुविधा नहीं देने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी बांकीपुर को कहा गया है.