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मंदिर व स्कूलों के निकट शराब बिक्री पर प्रतिबंध नहीं : मंत्री

शहरी क्षेत्र में 50 मीटर व देहाती क्षेत्र में सौ मीटर के दायरे में शराब पीने की अनुमति नहीं पटना : राज्य सरकार ने विधान परिषद में स्पष्ट किया है कि मंदिर, स्कूल, श्मशान घाट और दलित बस्तियों के निकट शराब बेचने पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है. प्रतिबंध शहरी क्षेत्र में 50 मीटर […]

शहरी क्षेत्र में 50 मीटर व देहाती क्षेत्र में सौ मीटर के दायरे में शराब पीने की अनुमति नहीं

पटना : राज्य सरकार ने विधान परिषद में स्पष्ट किया है कि मंदिर, स्कूल, श्मशान घाट और दलित बस्तियों के निकट शराब बेचने पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है. प्रतिबंध शहरी क्षेत्र में 50 मीटर व ग्रामीण क्षेत्रों में 100 मीटर के दायरे में शराब पीने पर है. ऐसे स्थानों के समीप शराब की बिक्री तो हो सकती है, लेकिन वहां शराब पीने की इजाजत नहीं है.

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रभारी मंत्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा गुरुवार को विधान परिषद में भाजपा सदस्य सत्येंद्र नारायण सिंह कुशवाहा के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे. प्रभारी मंत्री ने कहा कि राजधानी में किसी भी स्थान पर उत्पाद अधिनियम की अवहेलना कर शराब दुकान को लाइसेंस निर्गत नहीं किया गया है. शराब की बिक्री के लिए सरकार ने दो तरह की शराब दुकानों का प्रावधान किया है. ऑफ दुकानों में केवल शराब की बिक्री की जा सकती है. वहां बैठ कर शराब पीने की इजाजत नहीं है, जबकि ऑन शराब की दुकानों में बिक्री से साथ वहां बैठ कर शराब पीने की अनुमति होती है.

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