मोतिहारी : 15वीं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश श्रीप्रकाश मिश्र ने मासूम बच्चे का अपहरण कर हत्या करने के एक मामले में पांच आरोपितों को दोषी करार दिया है. चार को उम्र कैद एवं एक को सात साल की सजा सहित विभिन्न धाराओं में एक लाख 68 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि 22 मई 2016 को तुरकौलिया थाना के रघुनाथपुर निवासी संध्या देवी के चार वर्षीय पुत्र प्रिंस का अपहरण अपराधियों ने कर लिया था.
मामले में केस दर्ज किया गया था. अनुसंधान के दौरान आरोपी नरेश सहनी पकड़ा गया. नरेश ने मासूम की कुदाल से मारकर हत्या कर लाश को खोड़ा मनसिहा गांव के पास सोती में छुपाने की बात स्वीकार की थी. पुलिस ने शव बरामद कर सुगौली थाना के खोड़ा मनसिंहा निवासी नरेश सहनी, पत्नी सोनी देवी, सुरेंद्र सहनी, धुरंधर सहनी एवं तुरकौलिया थाना के रघुनाथपुर निवासी जितेंद्र महतो के खिलाफ अंतिम प्रपत्र न्यायालय में समर्पित किया. न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवाई की गई.
अभियोजन पक्ष से एपीपी रमेश कुमार सिंह ने तेरह गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी नरेश सहनी, जितेंद्र महतो, सुरेंद्र एवं धुरेंद्र को आजीवन कारावास सहित सभी को सैंतीस हजार रुपये जुर्माना एवं सोनी को सात साल व दस हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है.