शमीम हत्याकांड में अनिल ओझा समेत दो दोषी करार

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मुजफ्फरपुर : छह साल पहले बिहार विश्वविद्यालय कैंपस में छात्र नेता शमीम की हुई हत्या मामले में कोर्ट ने अनिल ओझा समेत दो को दोषी करार दिया है. शुक्रवार को मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे-9 वीरेंद्र कुमार ने दोषी पाते हुए सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा निवासी अनिल ओझा व उसके शागिर्द विश्वविद्यालय कैंपस […]

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मुजफ्फरपुर : छह साल पहले बिहार विश्वविद्यालय कैंपस में छात्र नेता शमीम की हुई हत्या मामले में कोर्ट ने अनिल ओझा समेत दो को दोषी करार दिया है. शुक्रवार को मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे-9 वीरेंद्र कुमार ने दोषी पाते हुए सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा निवासी अनिल ओझा व उसके शागिर्द विश्वविद्यालय कैंपस निवासी राम कुमार को दोषी करार दिया. वहीं, जमानत पर चल रहे राम कुमार को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया. न्यायालय ने सजा के बिंदु पर सुनवाईके लिए दो मई की तिथि निर्धारित की है.

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छात्र नेता मोहम्मद शमीम खां की हत्या एक अगस्त 2013 को विश्वविद्यालय स्थित परीक्षा भवन के पास उस समय कर दी गयी थी जब शमीम अपनी पत्नी व तीन वर्षीय पुत्र के साथ बाइक से ईद की खरीदारी करने बाजार जा रहा था. इसको लेकर शमीम के पिता रहीम खां के बयान पर विश्वविद्यालय थाने की पुलिस ने खबड़ा निवासी अनिल ओझा, विश्वविद्यालय कैंपस निवासी राम कुमार व अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था. अनिल ओझा पर अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कई मामले भी दर्ज हैं. पुलिस ने उसे 29 नवंबर 2016 को गिरफ्तार किया था.

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