जानलेवा हमले में पांच को दस-दस वर्ष कारावास

मधुबनी : कलुआही थाना क्षेत्र में पेशाव करने को लेकर रमेश प्रसाद साह पर जान लेवा हमला के आरोप में आरोपी राम स्वरूप सिंह सहित पांच को दस वर्ष की सजा मिली है. शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम के न्यायाधीश ओम सागर के न्यायालय में आरोपित कलुआही थाना क्षेत्र के गेना टोल […]
मधुबनी : कलुआही थाना क्षेत्र में पेशाव करने को लेकर रमेश प्रसाद साह पर जान लेवा हमला के आरोप में आरोपी राम स्वरूप सिंह सहित पांच को दस वर्ष की सजा मिली है. शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम के न्यायाधीश ओम सागर के न्यायालय में आरोपित कलुआही थाना क्षेत्र के गेना टोल छतवनिया निवासी राम स्वरूप सिंह, अशोक सिंह, वसंत सिंह, कृष्ण कुमार सिंह एवं जयशंकर सिंह को दफा 307 भादवि में प्रत्येक को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास व पांच- पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह- छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मिश्री लाल यादव वबचाव पक्ष से अवधेश सिंह ने बहस की.
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