पटना: पटना हाइकोर्ट ने बक्सर के अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रेम कुमार शर्मा को बरखास्त कर दिया है. सोमवार की शाम हाइकोर्ट के पूर्ण पीठ ने यह निर्णय लिया. प्रेम कुमार शर्मा को पहले स्टैंडिंग कमेटी ने निलंबित किया था.
उनके खिलाफ सात नवंबर, 2013 को किशनगंज सर्किट हाउस में महिलाओं के साथ रंगरेलिया मनाने की शिकायत की जांच करायी गयी थी. आधिकारिक सूत्र के मुताबिक, न्यायाधीश शर्मा ने वाराणसी में रहनेवाले अपने परिजनों से मिलने के नाम पर अवकाश लिया था. लेकिन, वह परिवार से मिलने नहीं जाकर किशनगंज पहुंच गये और महिलाओं के साथ रंगरेलिया मनाते हुए पाये गये. न्यायाधीश शर्मा के खिलाफ मिली शिकायत पर
हाइकोर्ट की स्टैंडिंग कमेटी ने जांच शुरू की. जांच शुरू होते ही उन्हें निलंबित कर दिया गया. सोमवार को मुख्य न्यायाधीश रेखा एम दोशित की अध्यक्षता में सभी जजों के पूर्ण पीठ की बैठक हुई. न्यायाधीशों ने प्रेम कुमार शर्मा की बरखास्तगी का निर्णय लिया. जस्टिस शर्मा 2017 में रिटायर होनेवाले थे.