पटना: चलती ट्रेन में चिकित्सा सुविधा अब मुफ्त में नहीं मिलेगी. प्राथमिक उपचार के लिए यात्रियों को जेब ढीली करनी होगी. इसके लिए उपचार शुल्क 20 रुपये निर्धारित किया गया है.
आदेश जुलाई से पूरे देश में लागू हो रहा है. ट्रेन यात्र में चिकित्सकीय सुविधा को बेहतर बनाने के लिए रेलवे बोर्ड इस फैसले को महत्वपूर्ण मान रहा है. ट्रेन यात्र के दौरान किसी यात्री की तबीयत खराब होने पर अब तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था है. रेलवे बोर्ड के फै सले के बाद निर्धारित हुआ है कि यात्र के दौरान किसी यात्री की तबीयत बिगड़ने पर यात्री को ट्रेन के टीटीइ को सूचना देनी होगी.
टीटीइ यह सूचना ट्रेन के टीएस को देगा और ट्रेन में मौजूद चिकित्सक की सलाह लेकर यात्री का प्राथमिक उपचार होगा. इसके लिए यात्री को 20 रुपये का शुल्क वहन करना होगा. ट्रेन में चिकित्सक के उपलब्ध नहीं होने पर टीएस संबंधित मंडल कार्यालय के कंट्रोल रूम को सूचना देगा. अगले स्टेशन पर यात्री को इलाज व दवा उपलब्ध करायी जायेगी.