पटना : पटना जिले की एक अदालत ने छह वर्ष पूर्व दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या के मामले में रा के अधिकारी मनीष कुमार सिंह को आज दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (ग्यारह) अनिल कुमार सिंह ने मनीष कुमार सिंह को वर्ष 2008 में दहेज के लिए अपनी पत्नी शीबू सिंह की आग लगाकर हत्या का दोषी करार देते हुए आज दस वर्ष सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. मनीष पर पटना जिले के फुलवारीशरीफ थाना अंतर्गत बीएमपी 16 के निकट मौर्य विहार इलाके में 21 अगस्त 2008 को अपने घर में अपनी पत्नी को जलाकर मार डालने का आरोप था.
शीबू सिंह की मां किरण राठौड ने दहेज की मांग को लेकर अपनी बेटी की हत्या कर देने का आरोप लगाते हुए अपने दामाद सहित उनके परिवार के पांच अन्य के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मामले के अनुसंधान के दौरान अन्य पांच आरोपियों की शीबू सिंह की हत्या में संलिप्तता नहीं पाए जाने पर पुलिस द्वारा अदालत में पेश आरोप पत्र में उनके नाम शामिल नहीं किए गए थे.
कानपुर के किदवई नगर निवासी किरण राठौड ने आरोप लगाया था दो दिन के भीतर दस लाख रुपये उपलब्ध नहीं कराए जाने पर उनकी बेटी की हत्या कर दी गयी. उन्होंने कहा कि इस बारे में उनकी पुत्री ने अपनी हत्या से दो दिनों पूर्व अपने ससुराल वालों की उक्त मांग के बारे में जिक्र करते हुए बताया था कि ऐसा नहीं करने पर वे उसकी हत्या कर देंगे.
राठौड ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने अपने दामाद से बात की पर उसने भी वही मांग दोहरायी और उनसे कहा कि अगर वे दस लाख रुपये नहीं देंगे तो उनकी बेटी को प्रताड़ना दी जायेगी.पटना के दानापुर में उप क्षेत्रीय अधिकारी, रा के पद पर तैनात मनीष कुमार सिंह की शादी शीबू सिंह से कानपुर में 13 दिसंबर 2002 को हुई थी.