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शहाबुद्दीन को उपस्थित करने का आदेश

सीवान. फास्ट ट्रैक कोर्ट पंचम दिलकेश्वर राम ने मंडल काराधीक्षक को आठ मई को पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन को मंडल कारा स्थित विशेष कोर्ट में उपस्थित करने का आदेश दिया है. बता दें कि रविवार को चुनाव आयोग के निर्देश व कारा महानिरीक्षक के आदेश पर उन्हें मंडल कारा सीवान से गया सेंट्रल जेल में […]

सीवान. फास्ट ट्रैक कोर्ट पंचम दिलकेश्वर राम ने मंडल काराधीक्षक को आठ मई को पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन को मंडल कारा स्थित विशेष कोर्ट में उपस्थित करने का आदेश दिया है. बता दें कि रविवार को चुनाव आयोग के निर्देश व कारा महानिरीक्षक के आदेश पर उन्हें मंडल कारा सीवान से गया सेंट्रल जेल में स्थानांतरित किया गया था. इस आलोक में पूर्व सांसद के अधिवक्ता अभय कुमार राजन व मो जकरिया आलम ने तेजाब कांड (सत्र वाद सं. 158/10 ) में अभिलेख तलब कर एक आवेदन दिया है कि क्रिमिनल रिविजन 512/13 के मामले में पटना उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को मामले के त्वरित निष्पादन का आदेश दिया है. इस मामले में आठ मई को साक्ष्य के लिए तिथि निर्धारित है. इसलिए उक्त तिथि को मंडल कारे में गठित विशेष अदालत में मो. शहाबुद्दीन का उपस्थित रहना आवश्यक है. विशेष अदालत के प्रभारी जज दिलकेश्वर राम ने मो शहाबुद्दीन के अधिवक्ता अभय कुमार राजन व सहायक अभियोजक रघुवर सिंह की बहस सुनी. सहायक अभियोजक ने न्यायालय के समक्ष कहा कि विशेष न्यायालय का अधिकार नहीं प्राप्त है, इसलिए इस आवेदन को अभिलेख पर रखा जाये. इस पर आदेश पारित नहीं किया जाये. दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद फास्ट ट्रैक पांच ने कहा कि अभिलेख को विशेष जज के पास सुनवाई के लिए रखा जाये. साथ ही आठ मई को शहाबुद्दीन को गया सेंट्रल जेल से मंडल कारा सीवान की विशेष अदालत में उपस्थित किया जाये.

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