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पोल पर होर्डिग दिखी, तो केस

नगर निगम आज से चलायेगा अभियान विज्ञापन एजेंसियों ने बिना अनुमति के लगा रखे हैं होर्डिग, बैनर व पोस्टर पटना : राजधानी की मुख्य सड़कों के डिवाइडर हों या मोहल्ले की सड़कें, इन जगहों पर बेतरतीब तरीके से विज्ञापन होर्डिग, बैनर और पोस्टर दिख रहे हैं. इन्हें लगाने के लिए निगम से स्वीकृति लेना भी […]

नगर निगम आज से चलायेगा अभियान

विज्ञापन एजेंसियों ने बिना अनुमति के लगा रखे हैं होर्डिग, बैनर व पोस्टर

पटना : राजधानी की मुख्य सड़कों के डिवाइडर हों या मोहल्ले की सड़कें, इन जगहों पर बेतरतीब तरीके से विज्ञापन होर्डिग, बैनर और पोस्टर दिख रहे हैं. इन्हें लगाने के लिए निगम से स्वीकृति लेना भी संस्था या एजेंसी उचित नहीं समझती है. जगह-जगह लगे होर्डिग से शहर व सड़कों की सुंदरता कुप्रभावित होती है. साथ ही निगम के राजस्व में भी क्षति हो रही है.

हालांकि इसे लेकर अब निगम प्रशासन सख्त हुआ है. कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अब डिवाइडरों व मुहल्लों की सड़कों पर विज्ञापन होर्डिग व बैनर नहीं दिखने चाहिए. खासकर विद्युत पोल पर तो विज्ञापन होर्डिग बिल्कुल ही नहीं दिखनी चाहिए.

बनायी गयी टीम

नगर आयुक्त के निर्देश पर कार्यपालक पदाधिकारियों ने सफाई निरीक्षकों को आदेश दिया है कि वार्ड स्तर पर विज्ञापन होर्डिग हटाने की कार्रवाई शुरू करें. इसके तहत नूतन राजधानी अंचल (एनसीसी) ने तत्परता दिखाते हुए जांच अभियान की रूपरेखा तैयार कर ली है और सोमवार से अभियान शुरू कर देगा. डिवाइडर पर लगी विज्ञापन होर्डिग को हटाने के साथ ही संबंधित मालिकों पर नगरपालिका एक्ट की धारा 345 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जायेगी.

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