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भड़काऊ भाषण मामले में गिरिराज को उच्च न्यायालय से राहत, वारंट रद्द

रांची: बिहार के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता गिरिराज सिंह को भड़काऊ भाषण मामले में आज झारखंड उच्च न्यायालय ने बडी राहत देते हुए बोकारो की एक अदालत द्वारा 23 अप्रैल को उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया. झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आर आर प्रसाद की पीठ ने आज […]

रांची: बिहार के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता गिरिराज सिंह को भड़काऊ भाषण मामले में आज झारखंड उच्च न्यायालय ने बडी राहत देते हुए बोकारो की एक अदालत द्वारा 23 अप्रैल को उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया.

झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आर आर प्रसाद की पीठ ने आज इस मामले में सुनवाई करते हुए गिरिराज सिंह के खिलाफ बोकारो की एक अदालत द्वारा 23 अप्रैल को जारी गैरजमानती वारंट रद्द कर दिया. इस मामले में उनकी उच्च न्यायालय में दाखिल अग्रिम जमानत की याचिका पर अभी सुनवाई की तिथि निर्धारित नहीं हुई है.

18 अप्रैल को देवघर में भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार के दौरान सिंह ने कथित तौर पर कहा था कि जो लोग मोदी को नहीं चाहते हैं उनका स्थान पाकिस्तान में है. इसके बाद उनके खिलाफ पटना, देवघर और बोकारो की अदालतों से वारंट जारी हुए थे. जहां पटना से उन्हें अग्रिम जमानत मिल चुकी है वहीं देवघर में उनकी गिरफ्तारी पर तीन मई तक रोक लगी हुई है और उसी दिन इस मामले पर आगे की सुनवाई है. लेकिन बोकारो की अदालत ने उन्हें कोई राहत देने से इनकार करते हुए उन्हें न तो अग्रिम जमानत दी थी और न ही उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट रद्द किया था.

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