पटना/मुजफ्फरपुर: आर्थिक अपराध इकाई (इओयू) ने मुजफ्फरपुर में निलंबित वरीय उप समाहर्ता के आवास पर छापेमारी की. छापेमारी में करीब दो करोड़ रुपये की काली कमाई का खुलासा हुआ है. वरीय उप समाहर्ता अभिराम त्रिवेदी 1999 बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं. इओयू ने बरामद चल और अचल सपंत्ति का मूल्यांकन कागजी कीमत पर किया है. अगर मूल्यांकन बाजार मूल्य पर हो तो यह कई गुना बढ़ जायेगी.
एडीजी रवींद्र कुमार ने बताया कि हाजीपुर में पदस्थापना के दौरान अक्तूबर,2013 में कार्य में लापरवाही के आरोप में वरीय उप समाहर्ता अभिराम त्रिवेदी को निलंबित किया गया था. मुजफ्फरपुर सदर थाना क्षेत्र के पाठकपुरी स्थित आवास पर छापेमारी बुधवार की सुबह हुई. इस कार्रवाई से पहले त्रिवेदी के खिलाफ इओयू थाने में आय के ज्ञात स्नेत से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला (25/14) दर्ज किया गया था. वरीय उप समाहर्ता के घर छापेमारी में इओयू ने एक करोड़ 47 लाख 86 हजार रुपये की अचल संपत्ति तथा 3 लाख 83 हजार 712 रुपये की चल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज बरामद किये हैं. छापेमारी में त्रिवेदी की पत्नी अमृता राय के नाम मुजफ्फरपुर के विभिन्न स्थानों पर जमीन के 15 प्लॉट के कागजात बरामद किये गये हैं. त्रिवेदी ने पत्नी के नाम मुजफ्फरपुर में 364.25 डिसमिल जमीन खरीदी थी. जमीन की कागजी कीमत एक करोड़19 लाख छह हजार रुपये है जबकि बाजार मूल्य चार गुना अधिक हो सकता है. त्रिवेदी ने पिता राम बालक त्रिवेदी के नाम मुजफ्फरपुर में ही 20 डिसमिल जमीन खरीदी थी. जमीन की कीमत आठ लाख 80 हजार रुपये है. मुजफ्फरपुर में ही पत्नी अमृता राय के नाम पाठकपुरी मुहल्ले में एक दो मंजिला आलीशान मकान है, जिसकी कीमत 20 लाख है.
आय से अधिक मिली संपत्ति : घर की तलाशी में 46 हजार रुपये नगद, बैंकों में जमा 14 लाख, एलआइसी व अन्य वित्तीय संस्थानों में छह लाख 40 हजार 746 रुपये के निवेश से संबंधित दस्तावेज व 10 लाख छह हजार 966 रुपये मूल्य के के गहने, तीन लाख की कार व एक मोटरसाइकिल स्वयं के नाम से मिले हैं. एक डबल बैरल का राइफल और एक पिस्तौल भी जब्त किया गया है, जिनकी कीमत 90 हजार रुपये है. एडीजी ने बताया कि वरीय उप समाहर्ता स्तर के इस अधिकारी द्वारा आय के ज्ञात स्नेत से अर्जित की गयी बचत का हिसाब लगाने पर उनकी कुल बचत 49 लाख, 65 हजार रुपये आती है. इस मामले में इओयू ने त्रिवेदी के खिलाफ आय से एक करोड़ 33 लाख चार हजार 712 रुपये अधिक अर्जित करने का मामला दर्ज किया है.
मुजफ्फरपुर के हैं निवासी
अभिराम त्रिवेदी मूल रूप से मुजफ्फरपुर के बंदरा प्रखंड स्थित मतलूपुर गांव के रहने वाले हैं. निलंबन अवधि में उनका पदस्थापन पटना मुख्यालय है. वह हाजीपुर में सीनियर डिप्टी कलेक्टर के साथ हाजीपुर मंडल कारा के अधीक्षक के प्रभार में भी थे. अक्तूबर 2013 में हाजीपुर मंडल कारा में कैदियों में हिंसक झड़प हुई थी. घटना के बाद उन्हें मौके पर पहुंचने का निर्देश मिला था, लेकिन वे नहीं पहुंचे. छानबीन में पता चला कि वह घटना के समय मुजफ्फरपुर में थे. इसी मामले में उन्हें निलंबित किया गया था.