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गया : मनोरमा देवी व बिंदी पर एक और प्राथमिकी दर्ज

गया : जिला पर्षद के पूर्व अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद यादव उर्फ बिंदी यादव व उनकी पत्नी एमएलसी मनोरमा देवी के विरुद्ध रामपुर थाने में एक और मुकदमा दर्ज किया गया है. इस बार उनके विरुद्ध लाइसेंसी हथियार की मानक से अधिक गोलियां रखने का मामला पुलिस ने दर्ज किया है. पुलिस ने बिंदी व मनोरमा […]

गया : जिला पर्षद के पूर्व अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद यादव उर्फ बिंदी यादव व उनकी पत्नी एमएलसी मनोरमा देवी के विरुद्ध रामपुर थाने में एक और मुकदमा दर्ज किया गया है. इस बार उनके विरुद्ध लाइसेंसी हथियार की मानक से अधिक गोलियां रखने का मामला पुलिस ने दर्ज किया है. पुलिस ने बिंदी व मनोरमा के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है.
दर्ज मुकदमे में बताया गया है कि बीते वर्ष रॉकी यादव को पकड़ने के लिए छापेमारी को गयी पुलिस ने मनोरमा के घर से बंदूक व इसकी गोलियाें के अलावा अन्य हथियारों की गोलियां भी बरामद की थी. बंदूक लाइसेंसी थी. बताया जाता है कि मानक के अनुसार लाइसेंसी बंदूक की 50 गोलियां ही कोई लाइसेंसधारक रख सकता है, पर उनके घर से 146 गोलियां बरामद हुईं थी.
एक अन्य मामले में बिंदी को हो चुकी है सजा
इससे पहले चर्चित रोडरेज के मामले में बिंदी यादव को पांच साल कैद की सजा हो चुकी है और वह फिलहाल जेल में हैं.उन पर रोडरेज के दौरान आदित्य सचदेवा की हत्या के मामले में मुख्य आरोपित व अपने बेटे रॉकी यादव के विरुद्ध साक्ष्य छिपाने के आरोप में मुकदमा दर्ज है और इस मामले में निचली अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा बीते छह सितंबर को सुनायी थी. इसी रोडरेज की घटना के बाद छापेमारी के दौरान घर में शराब मिलने को लेकर मनोरमा के विरुद्ध मामला अदालत में चल रहा है. मनोरमा इस मामले में जमानत पर बाहर हैं.

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