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हत्या मामले में चार को उम्रकैद

नालंदा : जिले की एक अदालत ने वर्ष 2012 में एक मां और बेटी की हत्या के मामले में सोमवार को चार अभियुक्तों को उम्रकैद तथा 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. नालंदा जिला के हिलसा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने नगरनौसा थाना अंतर्गत परसडीहा गांव में अगस्त […]

नालंदा : जिले की एक अदालत ने वर्ष 2012 में एक मां और बेटी की हत्या के मामले में सोमवार को चार अभियुक्तों को उम्रकैद तथा 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. नालंदा जिला के हिलसा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने नगरनौसा थाना अंतर्गत परसडीहा गांव में अगस्त 2012 को सुमित्र देवी एवं उनकी पुत्री निधी कुमारी की जला कर हत्या कर उनके शवों को घर की मिट्टी की दिवार में चुनवा दिया गया था.

इस मामले में स्थानीय थाना में सुमित्र देवी के पति योगेंद्र प्रसाद, ससुर किशुन साव, सास राजकुमारी देवी एवं योगेंद्र की दूसरी पत्नी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था. न्यायालय ने इन सभी आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास तथा दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.

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