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दुष्कर्म के बाद हत्या मामले के आरोपित को फांसी की सजा
समस्तीपुर. सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर साक्ष्य मिटाने के लिए उसकी हत्या करने के एक मामले में गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम मो. इरशाद अली ने आरोपित को फांसी की सजा सुनायी है. सजा पानेवाला हरेकृष्ण सदा रोसड़ा थाने के रानीपरती गांव का है. सजा सुनाये जाने के बाद हरेकृष्ण को […]
समस्तीपुर. सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर साक्ष्य मिटाने के लिए उसकी हत्या करने के एक मामले में गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम मो. इरशाद अली ने आरोपित को फांसी की सजा सुनायी है. सजा पानेवाला हरेकृष्ण सदा रोसड़ा थाने के रानीपरती गांव का है. सजा सुनाये जाने के बाद हरेकृष्ण को जेल भेज दिया गया है. गौरतलब है कि 23 नवंबर, 2013 को रोसड़ा के सोनुपुर गांव निवासी विंदा कुरेड़ी ने रोसड़ा थाने में रानीपरती निवासी पूरन सदा के दामाद हरेकृष्ण सदा पर बेटी के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जज ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज ने हरेकृष्ण को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनायी है.
सब्जी देने के बहाने बुला कर किया था कुकर्म : चार साल पहले 22 नवंबर, 2013 की रात सोनुपुर निवासी विंदा कुरेड़ी की पत्नी शोभनी देवी घर में खाना बना रही थी. उसी वक्त पड़ोस के गांव रानीपरती निवासी पूरन सदा का दामाद हरेकृष्ण सदा घर में आया. ससुराल से सब्जी भेजवा देने की बात कह सात साल की खुशबू को अपने साथ ले गया. रात के 11 बजे तक जब खुशबू नहीं लौटी, तो परिजनों को चिंता हुई. इसके बाद उसकी लाश मिली.
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