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चेक बाउंस में सजा, छह लाख का जुर्माना

बक्सर : चेक बाउंस मामले में दोषी पाते हुए प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी रमेश कुमार ने एक साल की सजा के साथ छह लाख रुपये की अर्थदंड लगाया है. अधिवक्ता सुधाकर सिंह ने बताया कि सदर प्रखंड के रामोबरिया गांव के विमलेश कुमार सिंह ने पांडेयपुर के सुनील कुमार पांडेय को बहन की शादी के लिए […]

बक्सर : चेक बाउंस मामले में दोषी पाते हुए प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी रमेश कुमार ने एक साल की सजा के साथ छह लाख रुपये की अर्थदंड लगाया है. अधिवक्ता सुधाकर सिंह ने बताया कि सदर प्रखंड के रामोबरिया गांव के विमलेश कुमार सिंह ने पांडेयपुर के सुनील कुमार पांडेय को बहन की शादी के लिए 2013 में चार लाख 26 हजार रुपये दिये थे. इसके बाद 13 अक्तूबर, 2014 को सुनील ने विमलेश को चार लाख 26 हजार रुपये का चेक दिया, जो बाउंस हो गया़

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