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Hemant Soren News: हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत, कपिल सिब्बल ने वापस ली याचिका

Updated at : 24 May 2024 11:23 AM (IST)
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hemant soren supreme court

झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है. उन्होंने ईडी की कार्रवाई को गैरकानूनी बताते हुए उसे चुनौती दी थी.

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Hemant Soren News: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है. उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. बुधवार (22 मई) को अपनी दलीलें पेश करने के बाद जब जज ने याचिका को खारिज करने की बात कही, तो हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने याचिका वापस लेने की अनुमति देने का आग्रह किया. कोर्ट की अनुमति से उन्होंने याचिका वापस ले ली.

Hemant Soren ने चुनाव प्रचार के लिए मांगी थी अंतरिम जमानत

हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी. उनके वकील कपिल सिब्बल ने चुनाव प्रचार के लिए आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत के आधार पर जेल से रिहाई की मांग की थी.

कपिल सिब्बल ने कल कहा था- हम जमानत नहीं मांग रहे

मंगलवार को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ में जब मामले की सुनवाई चल रही थी, तब हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वह जमानत की मांग नहीं कर रहे. वह कह रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई गलत है. उसने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी में प्रक्रिया का पालन नहीं किया.

सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा, आप नहीं रख रहे सारे तथ्य

इसके बाद जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने पूछा कि क्या आप गिरफ्तारी की वैधता पर बहस करना चाहते हैं. इस पर कपिल सिब्बल ने कहा- हां. तब पीठ ने कहा कि इस मामले पर हम कल यानी 22 मई को सुनवाई करेंगे. 22 मई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आप सारे तथ्य नहीं रख रहे हैं.

हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती दे रहे थे कपिल सिब्बल

खंडपीठ ने कहा कि वह याचिका को खारिज करने जा रहे हैं. इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए. कोर्ट ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी. बता दें कि कपिल सिब्बल ने पिछली सुनवाई में दलील दी थी कि जिस जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है, वह उनकी है ही नहीं.

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Mithilesh Jha

लेखक के बारे में

By Mithilesh Jha

मिथिलेश झा PrabhatKhabar.com में पश्चिम बंगाल राज्य प्रमुख (State Head) के रूप में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 32 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उनकी रिपोर्टिंग राजनीति, सामाजिक मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और अन्य समसामयिक विषयों पर केंद्रित रही है, जिससे वे क्षेत्रीय पत्रकारिता में एक विश्वसनीय और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित हुए हैं. अनुभव : पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में 3 दशक से अधिक काम करने का अनुभव है. वर्तमान भूमिका : प्रभात खबर डिजिटल (prabhatkhabar.com) में पश्चिम बंगाल के स्टेट हेड की भूमिका में हैं. वे डिजिटल न्यूज कवर करते हैं. तथ्यात्मक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता को प्राथमिकता देते हैं. वर्तमान में बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं. भौगोलिक विशेषज्ञता : उनकी रिपोर्टिंग का मुख्य फोकस पश्चिम बंगाल रहा है, साथ ही उन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ की भी लंबे समय तक ग्राउंड-लेवल रिपोर्टिंग की है, जो उनकी क्षेत्रीय समझ और अनुभव को दर्शाता है. मुख्य विशेषज्ञता (Core Beats) : उनकी पत्रकारिता निम्नलिखित महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में गहरी विशेषज्ञता को दर्शाती है :- राज्य राजनीति और शासन : झारखंड और पश्चिम बंगाल की राज्य की राजनीति, सरकारी नीतियों, प्रशासनिक निर्णयों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निरंतर और विश्लेषणात्मक कवरेज. सामाजिक मुद्दे : आम जनता से जुड़े सामाजिक मुद्दों, जनकल्याण और जमीनी समस्याओं पर केंद्रित रिपोर्टिंग. जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा : पर्यावरणीय चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और रिन्यूएबल एनर्जी पहलों पर डेटा आधारित और फील्ड रिपोर्टिंग. डाटा स्टोरीज और ग्राउंड रिपोर्टिंग : डेटा आधारित खबरें और जमीनी रिपोर्टिंग उनकी पत्रकारिता की पहचान रही है. विश्वसनीयता का आधार (Credibility Signal) : तीन दशकों से अधिक की निरंतर रिपोर्टिंग, विशेष और दीर्घकालिक कवरेज का अनुभव तथा तथ्यपरक पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्धता ने मिथिलेश झा को पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के लिए एक भरोसेमंद और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित किया है.

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