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Sanjay Singh Bail: सबूतों से छेड़छाड़ नहीं, बिना सूचना नहीं छोड़ेंगे NCR… इन शर्तों के साथ संजय सिंह को मिली है जमानत

Updated at : 03 Apr 2024 12:54 PM (IST)
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Sanjay Singh Bail

Sanjay Singh Bail | PTI

Sanjay Singh Bail: दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत दे दी है. साथ ही निर्देश दिया है कि वह आबकारी नीति घोटाला मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करें. ना ही गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे..

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Sanjay Singh Bail: दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी है. कोर्ट ने शर्तों के साथ उनके बेल को मंजूर किया है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 2 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी है. राउस एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत की पांच शर्तें तय की हैं. इस पांचों शर्तों को संजय सिंह को मानना पड़ेगा. बता दें, संजय की जमानतदार उनकी पत्नी बनीं हैं. उनके नाम से ही बॉन्ड भरा गया है. संजय सिंह को अपना पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा.

शर्तों के साथ मिली संजय सिंह को जमानत

आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की जमानत को लेकर उनके वकील ऋषिकेश कुमार ने बताया कि आज ट्रायल कोर्ट ने जमानत की शर्तों को स्पष्ट कर दिया है. जमानत की पहली शर्त है कि उन्हें दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली है. दूसरी शर्त है कि संजय सिंह को अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करना होगा. तीसरी शर्त के मुताबिक दिल्ली आबकारी नीति मामले में अपनी भूमिका के बारे में वे कुछ नहीं बोलेंगे. चौथी शर्त के मुताबिक, अगर वो दिल्ली से बाहर यात्रा कर रहे हैं, तो उन्हें जांच अधिकारी के साथ अपना कार्यक्रम साझा करना होगा. या उन्हें पहले से अपने कार्यक्रम की जानकारी देनी होगी. इसके अलावा संजय सिंह सबूतों के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेंगे और न ही गवाहों को प्रभावित करेंगे.

भागने की कोशिश नहीं करेंगे संजय सिंह- वकील

सुप्रीम कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जस्टिस कावेरी बावेजा ने संजय सिंह को तिहाड़ केंद्रीय कारागार से रिहा करने का आदेश पारित करने से पहले कई निर्देश दिये. जमानत की अर्जी के साथ ही आप नेता के वकील ने अदालत से कहा कि मैं (संजय सिंह) संसद का सदस्य हूं. मेरे भागने का कोई जोखिम नहीं है. न्यायाधीश ने आरोपी को दो लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया है.

तिहाड़ में ही है अरविंद केजरीवाल

इधर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली आबकारी नीति मामले में तिहाड़ जेल में पहुंच गए हैं. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद 10 दिनों के लिए वो ईडी की हिरासत में रहे. इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट में ईडी ने कहा कि पूछताछ में सीएम अरविंद केजरीवाल ने सहयोग नहीं किया है. साथ ही 15 दिनों के न्यायिक हिरासत की अपील की जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया.

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Pritish Sahay

लेखक के बारे में

By Pritish Sahay

12 वर्षों से टीवी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में सेवाएं दे रहा हूं. रांची विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग से पढ़ाई की है. राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय विषयों के साथ-साथ विज्ञान और ब्रह्मांड विषयों पर रुचि है. बीते छह वर्षों से प्रभात खबर.कॉम के लिए काम कर रहा हूं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने के बाद डिजिटल जर्नलिज्म का अनुभव काफी अच्छा रहा है.

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