21.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

MS Dhoni पर आरोप लगाना इस IPS को पड़ा महंगा, अब जेल में काटने होंगे 15 दिन

भारतीय टीम के सफल कप्तान एमएस धोनी ने आईपीएस अधिकारी जी. संपत कुमार के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.15 दिसंबर को मद्रास हाई कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार को एमएस धोनी द्वारा दायर अदालत की अवमानना के मामले में 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई है.

भारतीय टीम के सफल कप्तान एमएस धोनी ने आईपीएस अधिकारी जी. संपत कुमार के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. यह याचिका कोर्ट के आदेश की अवमानना से जुड़ा हुआ था. 11 नवंबर 2022 को इस मामले में वैधानिक नोटिस भी जारी की गई थी. जिसके बाद हाईकोर्ट के द्वारा जी संपत कुमार को 9 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया था. अब इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. मद्रास उच्च न्यायालय ने आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार को शुक्रवार(15 दिसंबर) को 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई है. बता दें ये पूरा मामला आईपीएल 2013 से संबंधित है जिसमें स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी के मामले सामने आए थे. स्पॉट फिक्सिंग केस को संपत कुमार लीड कर रहे थे और उन्होंने एमएस धोनी पर भी टिप्पणी की थी. धोनी ने 2014 में एक दीवानी मुकदमा दायर किया था ताकि संपत कुमार को स्पॉट फिक्सिंग से संबंधित किसी भी निंदनीय और आपत्तिजनक बयान देने से स्थायी रूप से रोका जा सके.

Also Read: MS Dhoni की जर्सी नंबर 7 रिटायर, BCCI का फैसला किसी ख‍िलाड़ी को नहीं किया जाएगा अलॉट, जानें क्या है वजह
साल 2021 में हुई थी केस की फाइलिंग

मद्रास हाई कोर्ट ने साल 2014 में संपत कुमार कुमार पर धोनी के खिलाफ किसी भी तरह के बयान देने पर रोक लगाई थी. लेकिन इसके बावजूद संपत कुमार ने कोर्ट में लफनामा दायर किया था जिसमें न्यायिक प्रणाली और उनके खिलाफ मामलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रमुख वकील के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई. जब इसे मद्रास उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया तो उसने दिसंबर 2021 में इसे अपनी फाइल पर ले लिया.

छवि खराब करना चाहते हैं संपत कुमार: एमएस धोनी

18 जुलाई 2022 को महाधिवक्ता आर. षण्मुख सुंदरम से सहमति प्राप्त करने के बाद एमएस धोनी ने 11 अक्टूबर को संपत कुमार के खिलाफ कोर्ट के आदेश को लेकर अवमानना की याचिका दायर की. एमएस धोनी ने कहा था कि संपत कुमार स्पॉट फिक्सिंग को लेकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. भारतीय टीम के सफल कप्तान एमएस धोनी ने हर्जाने के तौर पर कोर्ट से 100 करोड़ रुपये की मांग की थी.

हाई कोर्ट ने संपत कुमार को सुनाई सजा

आज यदि 15 दिसंबर को मद्रास हाई कोर्ट ने तमाम सबूतों और गवाहों को मद्दे नजर रखते हुए आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार को एमएस धोनी द्वारा दायर अदालत की अवमानना के मामले में 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई है. हालांकि, न्यायमूर्ति एस एस सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ ने सजा को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया ताकि संपत कुमार को सजा के खिलाफ अपील दायर करने का मौका मिल सके.

Vaibhaw Vikram
Vaibhaw Vikram
वैभव विक्रम डिजिटल पत्रकार हैं. खेल, लाइफस्टाइल, एजुकेशन, धर्म में रुचि है और इसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना पसंद है. क्रिकेट से बहुत लगाव है. वर्तमान में प्रभात खबर के खेल डेस्क पर कंटेंट राइटर पद पर कार्यरत हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel