BCCI के एकाउंट पर नजर रखने के लिए एक स्वतंत्र आडिटर नियुक्त करे लोढ़ा समिति : SC

Updated:
विज्ञापन

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि राज्य क्रिकेट संघ तब तक बीसीसीआई से पैसा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जबतक कि वे लोढ़ा समिति की सिफारिशों का पालन ना करें. सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा समिति को यह निर्देश दिया है कि वह एक स्वतंत्र आडिटर नियुक्त करे, जो बीसीसीआई के एकाउंट पर […]

विज्ञापन

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि राज्य क्रिकेट संघ तब तक बीसीसीआई से पैसा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जबतक कि वे लोढ़ा समिति की सिफारिशों का पालन ना करें. सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा समिति को यह निर्देश दिया है कि वह एक स्वतंत्र आडिटर नियुक्त करे, जो बीसीसीआई के एकाउंट पर नजर रखेगा और उसके ट्रांजेक्शन को सीमित करेगा.

कोर्ट ने बीसीसीआई के अध्यक्ष और सचिव को यह निर्देश भी दिया कि वे दो सप्ताह के अंदर एक हलफनामा दायर करें, जिसमें लोढ़ा समिति के क्रियान्यवन की जानकारी दी जा सके. कोर्ट ने यह भी कहा कि वे बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर को उक्त आदेशों की जानकारी देने को कहा. कोर्ट ने समिति से यह भी कहा है कि वह बीसीसीआई के तमाम कॉन्ट्रेक्ट के मौद्रिक मूल्य तय करे और सभी कॉन्ट्रेक्ट को समिति से अनुमोदन लेना आवश्यक होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई पांच दिसंबर तक के लिए टाल दी है.गौरतलब है कि इससे पहले की सुनवाई में अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कोर्ट के सामने हलफनामा दायर कर यह कहा था कि उन्होंने आईसीसी के अधिकारी रिचर्डसन को यह नहीं कहा था कि लोढ़ा समिति की सिफारिशें बोर्ड के कामकाज में दखल के समान हैं. ठाकुर ने यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दाखिल किया था.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola