नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने फिरोजशाह कोटला स्टेडियम पर एक विवादित ढांचे को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने पर डीडीसीए पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना ठोक दिया है लेकिन यह कहकर कोई आदेश देने से इनकार कर दिया कि ऐसा करना ‘राष्ट्र का नुकसान’ होगा.
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न्यायालय ने डीडीसीए पर एक करोड़ का जुर्माना ठोका
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने फिरोजशाह कोटला स्टेडियम पर एक विवादित ढांचे को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने पर डीडीसीए पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना ठोक दिया है लेकिन यह कहकर कोई आदेश देने से इनकार कर दिया कि ऐसा करना ‘राष्ट्र का नुकसान’ होगा. न्यायमूति जे एस […]
न्यायमूति जे एस केहार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा ,‘‘ लोग स्टेडियम में क्रिकेट खेलते हैं. यदि स्टेडियम का वह विवादित ढांचा गिरा दिया गया तो इससे कोई मकसद हल नहीं होगा. यह राष्ट्र का नुकसान होगा.” पीठ ने कहा ,‘‘ डीडीसीए ने 2013 में दिये गए उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं किया. अब आपने 2016 में आंशिक तौर पर पालन किया है. आपको आदेश का पालन नहीं करने के कारण एक करोड रुपये जुर्माना देना होगा. इसके बाद देखेंगे कि आपकी याचिका का क्या करना है.” पीठ ने साफ तौर पर कहा कि इस राशि का इस्तेमाल स्टेडियम के विकास और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिये किया जायेगा.
संक्षिप्त सुनवाई के दौरान उस मध्यस्थ को भी आडे हाथों लिया जिसने कहा था कि स्वीकृत योजना के अनुसार नहीं बनाये जाने के कारण स्टेडियम में बने मीडिया बाक्स को भी खत्म कर देना चाहिये. पीठ ने कहा ,‘‘ यदि इमारत को गिरा देंगे तो आपको कोई पदक मिलेगा क्या. आप क्यो चाहते हैं कि इमारत गिरा दी जाये. इससे किसी नागरिक को क्या फायदा होगा. इससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा.”
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