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बीसीसीआई को आरटीआई के तहत लाने का प्रस्ताव

नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने आज बताया कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) समेत विभिन्न खेल संघों और परिसंघों को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लाए जाने का प्रस्ताव है.खेल मंत्री जितेन्द्र सिंह ने लोकसभा में सदस्यों के सवालों के लिखित जवाब में यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने अप्रैल 2010 […]

नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने आज बताया कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) समेत विभिन्न खेल संघों और परिसंघों को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लाए जाने का प्रस्ताव है.खेल मंत्री जितेन्द्र सिंह ने लोकसभा में सदस्यों के सवालों के लिखित जवाब में यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने अप्रैल 2010 में ही सरकार से एक साल में दस लाख रुपये या उससे अधिक का अनुदान हासिल करने वाले राष्ट्रीय खेल संघों को आरटीआई की धारा 2 एच के तहत लोक प्राधिकार घोषित कर दिया था.लेकिन बीसीसीआई खुद को लोक प्राधिकार के रुप में घोषित किए जाने से इस आधार पर इनकार करती आयी है कि वह सरकार से किसी प्रकार का वित्तीय अनुदान हासिल नही करती.

उन्होंने बताया कि बीसीसीआई को आरटीआई अधिनियम के तहत लाने का मामला केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी)के समक्ष लंबित है और सरकार पहले ही बीसीसीआई को आरटीआई के तहत लाने की अपील करते हुए अपना जवाब सीआईसी को सौप चुकी है. हालांकि मद्रास उच्च न्यायालय ने 24 जुलाई 2013 को इस प्रक्रिया पर स्थगनादेश जारी कर दिया था.

खेल मंत्री ने बताया कि सरकार ने सभी राष्ट्रीय खेल संघों और बीसीसीआई को आरटीआई अधिनियम के तहत लाने के लिए राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक 2013 का मसौदा तैयार कर लिया है. चूंकि इस मसले पर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच वार्ता करना शामिल है इसलिए विधेयक के लागू होने की कोई निश्चित समय सीमा नही बतायी जा सकती.

उन्होंने इसके साथ ही बताया कि बीसीसीआई एक स्वायत्त ईकाई है. हालांकि उसे सरकार द्वारा मान्यता नहीं दी गयी है लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी)बीसीसीआई को भारत में क्रिकेट को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए शीर्ष राष्ट्रीय संघ मानती है.

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