ePaper

साहिबगंज चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस: झारखंड हाइकोर्ट ने पूछा, लापता बच्चों को बरामद करने के लिए क्या हुई कार्रवाई?

Updated at : 30 Jan 2024 9:27 PM (IST)
विज्ञापन
झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट में साहिबगंज चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस की सुनवाई के दौरान अनुसंधानकर्ता (आईओ) सशरीर उपस्थित थे. उनकी ओर से बताया गया कि लापता दोनों बच्चों को खोजने की कार्रवाई जारी है. एसपी के दिशा-निर्देश पर दिल्ली गयी टीम ने दिल्ली के विभिन्न इलाकों से पिछले दिनों 20 बच्चियों को बरामद किया है.

विज्ञापन

रांची, राणा प्रताप: झारखंड हाइकोर्ट ने साहिबगंज में चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़े मामले के आरोपी कुलदेव साह की ओर से दायर क्रिमिनल अपील याचिकाओं पर सुनवाई की. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पक्ष सुना. खंडपीठ ने मामले के अनुसंधानकर्ता को मौखिक निर्देश दिया कि वह बच्चों को बरामद करने के लिए तलाश जारी रखें. ट्रैफिकिंग के शिकार अन्य बच्चे भी बरामद हो सकेंगे. लापता दोनों बच्चों को बरामद करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं. राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया गया. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 19 फरवरी की तिथि निर्धारित की. आपको बता दें कि एम हेंब्रम ने साहिबगंज की अदालत में अपने पुत्र की ट्रैफिकिंग को लेकर शिकायतवाद संख्या-148/2022 दर्ज करायी थी. इसमें कुलदेव साह व वीरेंन साह के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि उनका पुत्र वर्ष 2018 से लापता है. साहिबगंज के बोरियो थाने में कुलदेव साह व पप्पू साह के खिलाफ कांड संख्या-2020/2022 के तहत प्राथमिकी दर्ज है.

आईओ सशरीर थे हाजिर

झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान अनुसंधानकर्ता (आईओ) सशरीर उपस्थित थे. उनकी ओर से बताया गया कि लापता दोनों बच्चों को खोजने की कार्रवाई जारी है. साहिबगंज एसपी के दिशा-निर्देश पर दिल्ली गयी टीम ने दिल्ली के विभिन्न इलाकों से पिछले दिनों 20 बच्चियों को बरामद किया है. इनमें से 16 बच्चियां नाबालिग हैं, जबकि चार बालिग हैं.

Also Read: झारखंड: बागेश्वर बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का पलामू में होगा कार्यक्रम, हाईकोर्ट ने DC का आदेश किया निरस्त

2018 से लापता है एम हेंब्रम का पुत्र

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता प्रत्यूष लाला व अधिवक्ता दीपक साहू ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी कुलदेव साह ने याचिका दायर कर जमानत की मांग की है. एम हेंब्रम ने साहिबगंज की अदालत में अपने पुत्र की ट्रैफिकिंग को लेकर शिकायतवाद संख्या-148/2022 दर्ज करायी थी. इसमें कुलदेव साह व वीरेंन साह के खिलाफ आरोप लगाया गया है. उनका पुत्र वर्ष 2018 से लापता है. बोरियो थाना में कुलदेव साह व पप्पू साह के खिलाफ कांड संख्या-2020/2022 के तहत प्राथमिकी दर्ज है.

Also Read: VIDEO: झारखंड हाईकोर्ट ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के पलामू कार्यक्रम का दिया आदेश, DC का आदेश किया निरस्त

विज्ञापन
Guru Swarup Mishra

लेखक के बारे में

By Guru Swarup Mishra

मैं गुरुस्वरूप मिश्रा. फिलवक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत. वर्ष 2008 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारिता की शुरुआत. आकाशवाणी रांची में आकस्मिक समाचार वाचक रहा. प्रिंट मीडिया (हिन्दुस्तान और पंचायतनामा) में फील्ड रिपोर्टिंग की. दैनिक भास्कर के लिए फ्रीलांसिंग. पत्रकारिता में डेढ़ दशक से अधिक का अनुभव. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमए. 2020 और 2022 में लाडली मीडिया अवार्ड.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola