ePaper

prabhat khabar impact : झारखंड में अंतरराज्यीय परिवहन सेवा आठ नवंबर से, बाहर से आने पर अब होम कोरेंटिन की बाध्यता हुई खत्म

Updated at : 23 Oct 2020 6:40 AM (IST)
विज्ञापन
prabhat khabar impact :  झारखंड में अंतरराज्यीय परिवहन सेवा आठ नवंबर से, बाहर से आने पर अब होम कोरेंटिन की बाध्यता हुई खत्म

कोरोना संक्रमण के मद्देनजर झारखंड में अब तक बंद चली आ रही अंतरराज्यीय परिवहन सेवा शुरू करने की अनुमति मिली

विज्ञापन

रांची : कोरोना संक्रमण के मद्देनजर झारखंड में अब तक बंद चली आ रही अंतरराज्यीय परिवहन सेवा शुरू करने की अनुमति दे दी गयी है. आठ नवंबर से दूसरे राज्यों के लिए बस सेवा शुरू कर दी जायेगी. वहीं, राज्य में बाहर से आनेवालों के लिए होम कोरेंटिन की बाध्यता समाप्त कर दी गयी है.

मुख्य सचिव की अध्यक्षतावाली स्क्रीनिंग कमेटी ने गुरुवार को कोविड-19 से बचाव के मद्देनजर लगायी गयी पाबंदियों में छूट की संख्या बढ़ाने से संबंधित आदेश जारी किया है. हालांकि, स्कूल, कॉलेज समेत अन्य शिक्षण संस्थान, सिनेमा हॉल, स्विंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, जुलूस, मेला, प्रदर्शनी व खेल प्रतियोगिताओं पर लगाया गया प्रतिबंध फिलहाल

नयी व्यवस्था के तहत अब राज्य में आनेवालों को होम कोरेंटिन रहने के बजाय सेल्फ मॉनिटरिंग की सलाह दी गयी है. ऐसे लोग 14 दिनों तक खुद को मॉनिटर करते रहेंगे और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेंगे. वहीं, बसों के परिचालन के लिए परिवहन विभाग अलग से गाइड लाइन जारी करेगा.

स्कूलों को रजिस्ट्रेशन के लिए विद्यार्थियों को बुलाने की अनुमति प्रदान की गयी है. हालांकि, इसके लिए स्कूल प्रबंधन को अभिभावकों की सहमति लेनी होगी.

इन सेवाएं पर अभी भी बैन

जुलूस, मेला, प्रदर्शनी, खेल प्रतियोगिता, स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, सिनेमा हाॅल, स्विमिंग पूल और इंटरटेनमेंट पार्क.

इंपैक्ट प्रभात खबर : 22 अक्तूबर को इंटर स्टेट बंस संचालन को लेकर छपी थी खबर.

स्क्रीनिंग कमेटी ने प्रतिबंधित सेवाओं को छोड़ कर अन्य आर्थिक गतिविधियां शुरू करने पर मंजूरी प्रदान की है. एक नवंबर से जिम और बार को सोशल डिस्टैंसिंग के नियमों का अनुपालन करते हुए शुरू करने की सहमति दी गयी है.

कमेटी ने कंटेंनमेंट जोन के बाहर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सभा या कार्यक्रम के आयोजन की भी अनुमति प्रदान कर दी है. हालांकि, लोगों की अधिकतम क्षमता 200 निर्धारित की गयी है. सभा की अनुमति भी एक नवंबर से प्रदान की जायेगी.

पंडालों में दर्शन की अनुमति नहीं

आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव डॉ अमिताभ कौशल ने कहा है कि दुर्गा पूजा में अधिकतम 15 लोगों को पूजा करने की अनुमति दी गयी है. यह 15 लोग पूजा समिति के ही होंगे. आम श्रद्धालुओं के मूर्ति दर्शन और पूजा पर रोक रहेगी. इधर दुर्गा पूजा के दौरान यातायात नियंत्रण के लिए रातू राेड दुर्गा मंदिर के पास, किशोर गंज सहित हरमू बाइपास में बैरिकेडिंग की गयी है़.

वाहनों का दबाव बढ़ने पर एक ओर से वाहनों को रोक कर रोड डाइवर्ट करने के लिए बैरिकैडिंग की गयी है़ ट्रैफिक पुलिस के अनुसार भीड़ वाली जगहों पर बैरिकेडिंग की गयी है. आवश्यकता के अनुसार उसका प्रयोग किया जायेगा़

posted by : sameer oraon

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola