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मनरेगा घोटाला: निलंबित आईएएस पूजा सिंघल पर ईडी कोर्ट में आरोप गठन पर सुनवाई अब 1 मार्च को

मनरेगा घोटाले में पूजा सिंघल पर खूंटी जिले में करोड़ों रुपये की कमाई करने का आरोप है. उन पर मनी लाउंड्रिंग के भी आरोप हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने पूजा सिंघल के ठिकानों पर छापामारी की थी. इस दौरान पूजा के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार के यहां से 19.31 करोड़ रुपये कैश बरामद हुए थे.

रांची, अजय दयाल. मनरेगा घोटाले में आरोपी झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ गुरुवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की विशेष अदालत में आरोप गठन पर सुनवाई की गयी. विशेष अदालत ने 1 मार्च को अगली तारीख मुकर्रर की है. आपको बता दें कि पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से दो महीने की अंतरिम जमानत मिली है.

मनेरगा घोटाले में आरोपी हैं पूजा सिंघल

मनरेगा घोटाले में पूजा सिंघल पर खूंटी जिले में करोड़ों रुपये की कमाई करने का आरोप है. उन पर मनी लाउंड्रिंग के भी आरोप हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूजा सिंघल के ठिकानों पर छापामारी की थी. छापामारी की कार्रवाई के दौरान पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) सुमन कुमार के यहां से 19.31 करोड़ रुपये कैश बरामद हुए थे.

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सुप्रीम कोर्ट से पूजा को मिली है अंतरिम जमानत

प्रवर्तन निदेशालय ने भारी मात्रा में कैश बरामद करने के बाद सीए सुमन कुमार को गिरफ्तार कर`लिया था. सुमन की गिरफ्तारी के बाद ईडी के अधिकारियों ने आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से पूछताछ शुरू की थी. आखिरकार 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया. इस दौरान पूछताछ के लिए पूजा सिंघल को ईडी ने दो बार रिमांड पर भी लिया था. लंबे समय बाद सुप्रीम कोर्ट से पूजा सिंघल को एक माह की अंतरिम जमानत मिली थी. इसके बाद पूजा ने ईडी कोर्ट में सरेंडर किया था. फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूजा को दो माह की अंतरिम जमानत दी है.

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Prabhat Khabar Digital Desk
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