झारखंड में दिवाली व छठ पर सिर्फ 2 घंटे कर सकेंगे आतिशबाजी, ये है निर्धारित समय, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 31 Oct 2021 1:27 PM
दीपावली, छठ, गुरुपर्व, क्रिसमस और नववर्ष को लेकर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने आदेश जारी किया है. इसके तहत दीपावली और गुरुपर्व पर रात आठ बजे से 10 बजे तक यानी दो घंटे पटाखे जलाये जा सकेंगे. छठ महापर्व के मौके पर सुबह छह बजे से आठ बजे तक पटाखे जलाये जा सकेंगे.
Jharkhand News, रांची न्यूज : दीपावली की रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक ही आतिशबाजी कर सकेंगे. झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने इसे लेकर आदेश जारी किया है. पर्षद के सदस्य सचिव वाइके दास ने जारी आदेश में कहा है कि झारखंड में दीपावली, छठ, क्रिसमस और नववर्ष के दौरान मात्र दो घंटे तक ही पटाखे जलाये जा सकेंगे. छठ महापर्व के मौके पर सुबह छह बजे से आठ बजे तक पटाखे जलाये जा सकेंगे. पर्षद द्वारा 125 डेसिबल ध्वनि सीमा के पटाखों की ही बिक्री की अनुमति दी गयी है. नियम नहीं मानने पर कार्रवाई होगी.
दीपावली, छठ, गुरुपर्व, क्रिसमस और नववर्ष को लेकर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने आदेश जारी किया है. इसके तहत दीपावली और गुरुपर्व पर रात आठ बजे से 10 बजे तक यानी दो घंटे पटाखे जलाये जा सकेंगे. छठ महापर्व के मौके पर सुबह छह बजे से आठ बजे तक पटाखे जलाये जा सकेंगे. क्रिसमस एवं नववर्ष के दिन मध्य रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक लोग पटाखे जला सकेंगे.
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने अपने आदेश में लिखा है कि एनजीटी द्वारा एक दिसंबर 2020 को दिये गये आदेश के आलोक में यह आदेश जारी किया गया है. पर्षद द्वारा 125 डेसिबल ध्वनि सीमा के पटाखों की ही बिक्री की अनुमति दी गयी है. नियम नहीं मानने पर कार्रवाई होगी.
Posted By : Guru Swarup Mishra
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