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रांची में लॉकडाउन का उल्लंघन कर शादी समारोह आयोजित करने के मामले में वर-वधू पक्ष को जायेगा नोटिस, गीतांजलि बैंक्वेट के संचालक से प्रशासन ने मांगा सीसीटीवी फुटेज

Updated at : 18 May 2021 12:19 PM (IST)
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रांची में लॉकडाउन का उल्लंघन कर शादी समारोह आयोजित करने के मामले में वर-वधू पक्ष को जायेगा नोटिस, गीतांजलि बैंक्वेट के संचालक से प्रशासन ने मांगा सीसीटीवी फुटेज

बरियातू पुलिस अब उन्हें नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है. थाना प्रभारी ने सपन महथा ने बताया कि नोटिस के बाद आरोपियों के जवाब से यदि पुलिस संतुष्ट नहीं होती है, तो इसकी जानकारी वरीय अधिकारियों को दी जायेगी. उनसे आदेश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी. पुलिस के अनुसार बैंक्वेट हॉल के संचालक विनोद गोप से शादी समारोह के दिन का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने को कहा गया है. फुटेज के आधार पर अन्य लोगों की पहचान कर उन्हें नोटिस भेजने की कार्रवाई की जायेगी.

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jharkhand marriage guidelines 2021 रांची : बोड़ेया रोड के चिरौंदी स्थित गीतांजलि बैंक्वेट हॉल में लॉकडाउन का उल्लंघन और सोशल डिस्टैंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए शादी समारोह आयोजित करने के मामले में महाराजगंज (बिहार) के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भाई दीनानाथ सिंह व उनके समधी प्रमोद कुमार सिंह समेत बैंक्वेट हॉल के संचालक विनोद गोप पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है.

बरियातू पुलिस अब उन्हें नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है. थाना प्रभारी ने सपन महथा ने बताया कि नोटिस के बाद आरोपियों के जवाब से यदि पुलिस संतुष्ट नहीं होती है, तो इसकी जानकारी वरीय अधिकारियों को दी जायेगी. उनसे आदेश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी. पुलिस के अनुसार बैंक्वेट हॉल के संचालक विनोद गोप से शादी समारोह के दिन का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने को कहा गया है. फुटेज के आधार पर अन्य लोगों की पहचान कर उन्हें नोटिस भेजने की कार्रवाई की जायेगी.

कई धाराओं के तहत प्राथमिकी :

ज्ञात हो कि 14 मई की शाम गीतांजलि बैंक्वेट हॉल में शादी समारोह का आयोजन किया गया था. यहां सड़क पर गाड़ियों की कतार लगी हुई थी. प्रभात खबर में शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने का समाचार प्रकाशित होने के बाद बरियातू पुलिस व जिला प्रशासन की नींद टूटी. उसके बाद बड़गाईं अंचल निरीक्षक वीरेंद्र कुमार साहू ने मामले की जांच की.

जांच में पाया गया था कि शादी समारोह में अधिकतर लोग बिना मास्क के थे. एक दूसरे से दूरी भी नहीं थी. इस मामले में धारा-269, धारा-270, धारा-188 समेत निषेधाज्ञा तोड़ने व 51 (बी) अापदा प्रबंधन अधिनियम के तहत बरियातू थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. मामले के अनुसंधानकर्ता ने सोमवार को विभिन्न पहलुओं पर जानकारी ली़

Posted By : Sameer Oraon

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Sameer Oraon

लेखक के बारे में

By Sameer Oraon

इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया से बीबीए मीडिया में ग्रेजुएट होने के बाद साल 2019 में भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया. 5 साल से अधिक समय से प्रभात खबर में डिजिटल पत्रकार के रूप में कार्यरत हूं. इससे पहले डेली हंट में बतौर प्रूफ रीडर एसोसिएट के रूप में काम किया. झारखंड के सभी समसामयिक मुद्दे खासकर राजनीति, लाइफ स्टाइल, हेल्थ से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में गहरी रुचि है. तीन साल से अधिक समय से झारखंड डेस्क पर काम कर रहा हूं. फिर लंबे समय तक लाइफ स्टाइल के क्षेत्र में भी काम किया हूं. इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी गहरी रुचि है.

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