Jharkhand labor codes : झारखंड में जल्द लागू होंगे चार लेबर कोड, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी मिलेगी इएसआइसी की सुविधा
Author : Prabhat Khabar News Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 31 Jan 2021 11:15 AM
Jharkhand labor codes, Ranchi News, रांची (संजीव सिंह) : जल्द ही झारखंड में भी श्रमिकों के कल्याण और सरकार द्वारा समय-समय पर दिये जानेवाले निर्देशों को अमल में लाने के लिए चार लेबर कोड लागू किये जायेंगे. नये कानून के लागू होने के बाद राज्य में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी इएसआइसी की भी सुविधा मिलने लगेगी. नये कानून में श्रमिक हित में कई अन्य सुविधाओं का भी प्रावधान है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर श्रम विभाग ने नये कानून का ड्राफ्ट तैयार किया है. गौरतलब है कि देश में अब तक झारखंड सहित आठ राज्यों ने इस कानून को लागू करने पर सहमति जतायी है. चार नये लेबर कोड में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्यूरिटी कोड और वेज कोड शामिल हैं. विभाग ने इनमें से तीन ड्राफ्ट तैयार कर लिये हैं. साथ ही केंद्रीय श्रम सचिव को इसकी जानकारी दे दी है.
Jharkhand labor codes, Ranchi News, रांची (संजीव सिंह) : जल्द ही झारखंड में भी श्रमिकों के कल्याण और सरकार द्वारा समय-समय पर दिये जानेवाले निर्देशों को अमल में लाने के लिए चार लेबर कोड लागू किये जायेंगे. नये कानून के लागू होने के बाद राज्य में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी इएसआइसी की भी सुविधा मिलने लगेगी. नये कानून में श्रमिक हित में कई अन्य सुविधाओं का भी प्रावधान है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर श्रम विभाग ने नये कानून का ड्राफ्ट तैयार किया है. गौरतलब है कि देश में अब तक झारखंड सहित आठ राज्यों ने इस कानून को लागू करने पर सहमति जतायी है. चार नये लेबर कोड में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्यूरिटी कोड और वेज कोड शामिल हैं. विभाग ने इनमें से तीन ड्राफ्ट तैयार कर लिये हैं. साथ ही केंद्रीय श्रम सचिव को इसकी जानकारी दे दी है.
आमलोगों से मांगा जायेगा सुझाव : नये कानून के ड्राफ्ट पर विभाग आमलोगों से भी सुझाव लेगा. 10 फरवरी तक ड्राफ्ट को विभाग की वेबसाइट पर डाला जायेगा. सुझाव देने के लिए 45 दिनों का समय दिया जायेगा. सकारात्मक सुझावों को ड्राफ्ट में शामिल किया जायेगा. उसके बाद कैबिनेट की स्वीकृति से इसे लागू किया जायेगा.
ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड-इस कोड के लागू होने से लीव पॉलिसी और सुरक्षित वातावरण तैयार करने में मदद मिलेगी. 240 की जगह 180 दिन के काम के बाद ही श्रमिक छुट्टी पाने के हकदार होंगे. किसी श्रमिक/कर्मचारी को कार्यस्थल पर चोट आदि लगने पर राशि देने का प्रावधान होगा. इसके अलावा इसमें कार्यस्थल में श्रमिकों के कार्य करने के तरीके, नियम आदि निहित होंगे.
इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड-इस कोड के लागू होने पर कंपनी को कई मामलों में छूट मिल सकती है. इसके तहत कर्मचारियों की नियुक्ति व उन्हें हटाने से संबंधित मुद्दे शामिल होंगे.
वेज कोड-इसमें श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी देने का प्रावधान रहेगा. संबंधित कंपनी में मॉनिटरिंग के लिए कमेटी बनेगी. यह कमेटी देखेगी कि न्यूनतम मजदूरी सही से लागू हो रही है या नहीं.
सोशल सिक्यूरिटी कोड-इस कोड के तहत श्रमिकों को कई सुविधाएं मिल सकेंगी. खासकर असंगठित क्षेत्र में काम करनेवाले कई लोगों को इएसआइसी की सुविधा मिल सकेगी. सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारियों को मिलनेवाले लाभ शीघ्र प्राप्त होंगे. इस कोड के तहत श्रमिक के साथ-साथ उनके परिवार के लोग भी सुरक्षा के दायरे में लाया जायेगा. ग्रुप इंश्योरेंस का दायरा भी बढ़ाया जायेगा.
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श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि चार लेबर कोड लागू करने से संबंधित मामला शीघ्र ही स्पष्ट हो जायेगा. कानून में क्या-क्या होगा, इससे संबंधित संचिका देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है.
श्रमायुक्त ए मुत्थुकुमार ने कहा कि झारखंड में चार लेबर कोड लागू किये जाने हैं. इसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया है. मंत्री से स्वीकृति लेने के बाद लागू करने से पूर्व शीघ्र ही इसे पब्लिक डोमेन में लाया जायेगा.
Posted By : Guru Swarup Mishra
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