रिम्स के डॉक्टर हेमंत नारायण पर आयकर विभाग की कार्रवाई, 60 लाख रुपये वसूले, जानें क्या है मामला
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 31 Jan 2022 8:55 AM
आयकर विभाग ने रिम्स के कार्डियोलाजिस्ट डॉक्टर हेमंत नारायण से 60.20 लाख रुपये वसूले हैं. ये कार्रवाई सर्वे में मिले तथ्यों के आधार पर हो रही है. विभाग ने सितंबर 2018 में उनके ठिकानों पर सर्वे किया था.
रांची : आयकर विभाग ने रिम्स के कार्डियोलाजिस्ट डॉक्टर हेमंत नारायण से 60.20 लाख रुपये वसूले हैं. आयकर विभाग ने यह कार्रवाई हेमंत नारायण और उनकी पत्नी डॉक्टर गीता कुमारी के ठिकानों पर किये गये सर्वे में मिले तथ्यों के आधार पर चल रही प्रक्रिया के दौरान की है. साथ ही रिम्स निदेशक को पत्र लिखकर यह जानना चाहा है कि क्या रिम्स में ड्यूटी के बाद प्रैक्टिस करने की अनुमति है या नहीं. विभाग ने सूचना नहीं देने पर नियमानुसार दंड लगाने की चेतावनी भी दी है. आयकर विभाग ने सितंबर 2018 में उनके ठिकानों पर सर्वे किया था.
डॉ हेमंत नारायण की पत्नी ने 20 लाख रुपये जमाकर असेसमेंट के खिलाफ अपील दायर की है. आयकर विभाग ने डॉक्टर हेमंत नारायण से पैसों की वसूली करने के बाद रिम्स निदेशक को एक पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि विभाग ने बरियातू स्थित कॉम्प्रिहेंसिव केयर सेंटर और अशोक नगर स्थित आवासीय क्लिनिक में सर्वे किया था. इन दोनों स्थानों पर उनके द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस करने का आरोप था. सर्वे में मिले तथ्यों से जानकारी मिली है कि डॉक्टर हेमंत नारायण दोनों स्थानों पर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं. हालांकि उनके द्वारा दायर किये गये अपने आयकर रिटर्न में इस आमदनी का उल्लेख नहीं है.
आइटी ने रिम्स निदेशक से डॉ हेमंत की सेवा शर्तों के साथ ही वित्तीय वर्ष 2016-17 से अब तक उन्हें जारी किये गये फार्म-16 का ब्योरा मांगा है. विभाग ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से अब तक डॉ हेमंत को वेतन भत्ता के रूप में मिली राशि का ब्योरा मांगा है. पत्र में कहा गया है कि अगर उन्होंने किसी वित्तीय वर्ष में कोई बिजनेस इनकम दिखाया हो, तो उसकी जानकारी भी आइटी को दें.
विभाग ने रिम्स निदेशक से यह भी जानना चाहा है कि रिम्स के नियम में ड्यूटी के बाद प्रैक्टिस करने की अनुमति है या नहीं. अगर डॉ हेमंत नारायण को ड्यूटी के बाद प्रैक्टिस करने की अनुमति मिली हो, तो उस नियम-परिनियम से संबंधित ब्योरा भी दें.
आयकर विभाग ने रिम्स निदेशक से यह भी जानना चाहा है कि अगर प्राइवेट प्रैक्टिस के मामले में डॉ हेमंत के खिलाफ रिम्स के स्तर पर कोई जांच या कार्रवाई की गयी हो, तो उसकी भी जानकारी दें. विभाग ने सूचना नहीं देने की स्थिति में आयकर अधिनियम की धारा 272ए(2)(सी) में निहित प्रावधानों के तहत प्रति दिन 100 रुपये की दर से दंड की वसूली करने की चेतावनी भी दी है.
रिम्स के डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर प्रतिबंध है. राज्य सरकार रिम्स के डॉक्टरों को नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (एनपीए) देती है. इसके लिए उन्हें प्रति माह प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करने से संबंधित पत्र देना पड़ता है. आयकर विभाग ने डॉक्टर हेमंत नारायण द्वारा अपने आयकर रिटर्न में 17-18 लाख और पत्नी गीता कुमारी द्वारा 92 लाख रुपये से अधिक की आमदनी दिखाये जाने के मामले को संदेहास्पद मानते हुए सितंबर 2018 में उनके ठिकानों पर सर्वे किया था. डॉ हेमंत नारायण की पत्नी डॉक्टर गीता कुमारी गायनोकॉलोजिस्ट हैं और रांची सदर अस्पताल में पदस्थापित हैं.
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