Jharkhand News: झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत देने से इनकार
Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने योगेंद्र साव की जमानत याचिका पर सुनवाई की और इस दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद राहत देने से इनकार कर दिया.
Jharkhand News: एनटीपीसी जमीन अधिग्रहण से जुड़े मामले में राहत के लिए झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली. हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में आज इनकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी.
आपके शहर में
झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने योगेंद्र साव की जमानत याचिका पर सुनवाई की और इस दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद राहत देने से इनकार कर दिया. इसके साथ ही जमानत याचिका खारिज कर दी.
आपको बता दें कि एनटीपीसी जमीन अधिग्रहण के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन किया गया था. इस दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झड़प हुई थी. इसी मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इसी मामले में राहत के लिए योगेंद्र साव ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
रिपोर्ट: राणा प्रताप
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए