बिना UAN नंबर ही अब निकाल सकेंगे पीएफ खाते से पैसा, जानें कैसे कर सकेंगे निकासी और क्या हैं शर्तें...

इपीएफओ के सदस्य अब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) के बिना भी पीएफ खाते का बैलेंस चेक करने और पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते है. वैसे दोनों कार्य के लिए यूएएन की आवश्यकता पड़ती है. यूएएन एक सदस्य के पूरे जीवनकाल तक वैध होता है. नौकरी बदलने के मामले में, पूर्व में आवंटित यूएएन ही नियोक्ता द्वारा प्रदान किया जा सकता है.
इपीएफओ के सदस्य अब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) के बिना भी पीएफ खाते का बैलेंस चेक करने और पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते है. वैसे दोनों कार्य के लिए यूएएन की आवश्यकता पड़ती है. यूएएन एक सदस्य के पूरे जीवनकाल तक वैध होता है. नौकरी बदलने के मामले में, पूर्व में आवंटित यूएएन ही नियोक्ता द्वारा प्रदान किया जा सकता है.
बिना यूएएन के पीएफ बैलेंस gov.in पर जाकर लॉग-इन करें. इसके बाद इपीएफअो बैलेंस लिंक पर क्लिक करें. आप इन या इपीएफओ पर रि-डायरेक्ट हो जायेंगे. अब आपको सदस्य बैलेंस इनफोरमेशन टैब पर क्लिक करना है. इसके बाद अपना राज्य चुनें और अपने इपीएफओ ऑफिस लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद आपको अपना पीएफ अकाउंट नंबर, नाम और निबंधित मोबाइल नंबर दर्ज करना है. इसके बाद सबमिट पर क्लिक करें. क्लिक करते ही आपको अपना पीएफ बैलेंस स्क्रीन पर दिखाई देगा.
बिना यूएएन नंबर पीएफ खाते से पैसे निकालने के लिए आपको पीएफ निकासी फॉर्म भरना होता है. इस फॉर्म को लोकल पीएफ ऑफिस में जाकर जमा कराना होता है. इपीएफ सदस्य को इसके लिए इंटरनेट के माध्यम से आधार लिंक नया क्लेम फॉर्म या बिना आधार लिंक क्लेम फॉर्म डाउनलोड करना होगा. यह फॉर्म भरकर आंशिक या पूर्ण निकासी की जा सकती है.
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ज्ञात हो कि पीएफ अकाउंट से पूर्ण निकासी केवल दो ही स्थितियों में हो सकती है. सेवानिवृत के बाद या फिर कर्मचारी के दो माह से अधिक बेरोजगार रहने पर. इपीएफ सदस्य के एक महीने तक बेरोजगार रहने पर पेंशन फंड से अपनी कुल पीएफ राशि के 75 फीसद तक की निकासी की जा सकती है.
Posted By: Thakur Shaktilochan
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