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School Reopen: झारखंड में 4 फरवरी से खुल रहे स्कूल व कोचिंग, इन कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन पड़ेगा महंगा

School Reopen In Jharkhand: झारखंड में 4 फरवरी से स्कूल व कोचिंग खुल रहे हैं. ऐसे में हेमंत सोरेन सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस के पालन करने की अपील की गयी है. लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जायेगी.

School Reopen In Jharkhand: पलामू जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने पलामूवासियों से झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस के पालन करने की अपील की है. उन्होंने सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस की जानकारी देते हुए कहा कि पलामू जिले में 4 फरवरी (शुक्रवार) से कक्षा एक एवं इससे ऊपर की कक्षा के संचालन की अनुमति दी गई है. कोचिंग संस्थान खोलने की भी अनुमति दी गयी है. उच्च शिक्षा संस्थान जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आईटीआई खोलने की भी अनुमति दी गयी है. इसके अलावा जिम, खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल और स्टेडियम खोलने की भी अनुमति दे दी गयी है, वहीं बिना दर्शक के खेलकूद आयोजित करने की भी अनुमति दी गयी है.

ऑफलाइन परीक्षा की मिली है अनुमति

पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि खुले में 200 से अधिक व्यक्ति का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा. बंद जगह में 200 से अधिक व्यक्ति या जगह की 50 % क्षमता, जो कम हो, का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा. भारत सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य के द्वारा आयोजित ऑफ़लाइन परीक्षा की अनुमति दी गयी है. विद्यालय में अनुमान्य कक्षा में तथा उच्च शैक्षणिक संस्थानों जैसे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आईटीआई में ऑफलाइन परीक्षा की अनुमति दी गयी है.

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ऑफिस में शत प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति

पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि सभी सरकारी और निजी कार्यालय में शत प्रतिशत कर्मी की उपस्थिति की अनुमति दी गयी है. सभी पार्क और पर्यटन स्थल अभी बंद ही रहेंगे. रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा हॉल, दुकान एवं शॉपिंग मॉल में एक समय में क्षमता का 50% से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे. सभी दुकान( रेस्टोरेंट, बार, दवा की दुकान,पेट्रोल पम्प को छोड़कर) अधिकतम 8 बजे रात तक ही खुलेंगे. मेले, जुलूस और प्रदर्शनी प्रतिबंधित रहेंगे.

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मास्क व सोशल डिस्टैंसिंग अनिवार्य

भारत सरकार के आदेश के आलोक में सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा. भारत सरकार के आदेश के आलोक में सार्वजनिक स्थल पर दो गज की दूरी( सामाजिक दूरी) का अनुपालन किया जाना भी अनिवार्य रहेगा. उन्होंने कहा कि उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/ प्रतिष्ठानों/ संस्थानों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत एवं भारतीय दंड संहिता,1860 के सेक्शन 188 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आपको बता दें कि राज्य के पलामू समेत 17 जिलों में 4 फरवरी से कक्षा 1 से ऊपर तक की कक्षाएं खुल रही हैं. रांची समेत सात जिलों में कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाएं खुल रही हैं.

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Posted By : Guru Swarup Mishra

Prabhat Khabar Digital Desk
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