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Wakf Bill In Parliament: वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर लगेगी लगाम, संशोधन विधेयक में सरकार करेगी बड़े बदलाव

Updated at : 05 Aug 2024 9:59 AM (IST)
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pm modi

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वक्फ बोर्ड की शक्तियों एवं अधिकारों से जुड़े नियमों में केंद्र सरकार बड़े बदलाव करने जा रही है. अब वक्फ बोर्ड की संपत्ति की होगी न्यायिक जांच एवं नए नियमों के अनुसार संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा.

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Wakf Bill In Parliament: वक्फ बोर्ड के अधिकारों में परिवर्तन की लंबे समय से मांग उठ रही है. अब मोदी सरकार वक्फ अधिनियम में बदलाव की तैयारी में है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार इसी सत्र के दौरान संसद में संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है. बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में वक्फ अधिनियम में 40 संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. सदन में संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्तियां में कमी के साथ साथ और भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे.

संपत्ति की होगी जांच, करवाना होगा रजिस्ट्रेशन

केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों में किसी भी संपत्ति के वक्फ बोर्ड से संबंधित होने पर न्यायिक जांच होगी. इसके अतिरिक्त इस तरह की संपत्ति के मूल्यांकन के लिए जिला कलेक्टरों के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा. ऐसा माना जा रहा है की नए नियमों के अनुसार महिलाओं को भी वक्फ बोर्ड में शामिल होने का अधिकार मिलेगा. इसके साथ ही इस संसोधन कानून को सरकार नया नाम भी दे सकती है. रिपोर्ट्स की मानें तो संशोधन विधेयक के माध्यम से सरकार गरीब एवं वंचित मुसलमानों के हित में कार्य करने जा रही है.

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AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दी प्रतिक्रिया

वक्फ बोर्ड के अधिकारों में बड़े बदलाव की खबरों के बीच AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि, “इस ऐक्ट में संशोधन को लेकर जो कहा जा रहा है उससे यह लगता है कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की ऑटोनमी छीनना चाहती है और उसमें दखल देना चाहती है. उन्होंने कहा कि यह धर्म की स्वतंत्रता के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि BJP हमेशा से इस बोर्ड और वक्फ की संपत्तियों के खिलाफ रही हैं और उनका हिंदुत्व का अजेंडा है.”

जानें, क्या होता है वक्फ और कहां से आता इसके पास धन

वक्फ, अरबी भाषा के वकुफा शब्द से बना है, वकुफा का हिन्दी अर्थ ठहरना होता है. इसका सीधा मतलब संपत्ति को लोकहित के लिए दान कर देना. प्राप्त जानकारी के मुताबिक वक्फ उस संपत्ति को कहा जाता है, जो इस्लाम को मानने वाले लोग दान कर देते हैं. इनमें चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियों को दान किया जा सकता है. यदि संपत्ति की बात करें तो इसमें कोई भी वयस्क मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति दान कर सकता है. आमतौर पर इसमें लोग स्वेच्छा से दान धन संपत्ति दान करते हैं.

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Kushal Singh

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By Kushal Singh

Kushal Singh is a contributor at Prabhat Khabar.

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