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Tahawwur Rana Remand: तहव्वुर राणा की रिमांड 12 दिन बढ़ी, 26/11 का मास्टरमाइंड खोलेगा 'राज'

Updated at : 28 Apr 2025 7:25 PM (IST)
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Tahawwur Rana Remand

Tahawwur Rana Remand

Tahavvur Rana Remand: एनआईए ने सोमवार को 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को कोर्ट में पेश किया. एनआईए ने कोर्ट से राणा की हिरासत अवधि 12 दिन बढ़ाने की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. एनआईए राणा से मुंबई हमलों को लेकर सवाल कर रही है. हालांकि एनआईए ने कहा है कि राणा पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है.

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Tahawwur Rana Remand: 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की एनआईए कस्टडी 12 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है. दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को राणा की एनआईए हिरासत 12 दिन के लिए और बढ़ाई है. विशेष एनआईए न्यायाधीश जस्टिस चंद्रजीत सिंह ने NIA के अनुरोध पर उसकी हिरासत अवधि बढ़ाई है.

खत्म हो गई थी हिरासत अवधि

इससे पहले कोर्ट ने एनआईए को राणा की 18 दिनों के रिमांड पर दिया था. सोमवार को उसकी मियाद पूरी हुई. इसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया. कोर्ट से एनआईए ने आरोपी की 12 दिनों की रिमांड की अपील की थी, जिसे अदालत से स्वीकार कर लिया. एनआईए ने राणा को कड़ी सुरक्षा के बीच चेहरा ढक कर कोर्ट में पेश किया गया. वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन और विशेष लोक अभियोजक नरेन्द्र मान इस मामले में एनआईए की ओर से केस के देख रहे हैं. जबकि, दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण के वकील पीयूष सचदेवा राणा की ओर से कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं.

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिया था यह आदेश

दिल्ली की कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई के दौरान रिमांड का आदेश दिया था. साथ ही कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि राणा की हर 24 घंटे में चिकित्सा जांच कराए और उसे हर दूसरे दिन अपने वकील से मिलने की अनुमति दे. इसने राणा को केवल सॉफ्ट-टिप पेन का उपयोग करने और एनआईए अधिकारियों की मौजूदगी में अपने वकील से मिलने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने कहा था कि एनआईए के अधिकारी सुनने लायक दूरी से बाहर होंगे. पिछली सुनवाई में एनआईए ने कोर्ट से अपील की थी कि साजिश के पूरे पहलू को समझने के लिए राणा की हिरासत की जरूरत है.

राणा को अमेरिका से लाया गया है भारत

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली उर्फ ​​दाऊद गिलानी के करीबी सहयोगी राणा के भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर उसकी पुनरीक्षण याचिका चार अप्रैल को खारिज कर दी थी, जिसके बाद राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हुआ. राणा भारत में हुए मुंबई आतंकी हमलों का मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है. 26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अरब सागर के रास्ते मुंबई में प्रवेश किया था. आतंकियों ने बड़े हमले को अंजाम दिया था. करीब 60 घंटे तक चले इन हमलों में 166 लोग मारे गए थे. (भाषा इनपुट के साथ)

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Pritish Sahay

लेखक के बारे में

By Pritish Sahay

12 वर्षों से टीवी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में सेवाएं दे रहा हूं. रांची विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग से पढ़ाई की है. राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय विषयों के साथ-साथ विज्ञान और ब्रह्मांड विषयों पर रुचि है. बीते छह वर्षों से प्रभात खबर.कॉम के लिए काम कर रहा हूं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने के बाद डिजिटल जर्नलिज्म का अनुभव काफी अच्छा रहा है.

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