जमानत की आस में आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार, अदालत ने गुजरात सरकार से मांगा जवाब
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 13 Aug 2022 8:58 AM
गुजरात में सूरत की दो बहनों ने आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं के खिलाफ अलग-अलग शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन पर दुष्कर्म और अवैध रूप से बंधक बनाने का आरोप लगाया गया था. बड़ी बहन ने आसाराम के खिलाफ अपनी शिकायत में उस पर 2001 से 2006 के बीच कई बार यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था.
नई दिल्ली : दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कथावाचक आसाराम बापू की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से जवाब मांगा है. इस मामले में जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद आसाराम बापू ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है. गुजरात हाईकोर्ट के 10 दिसंबर 2021 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है. अब गुजरात सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के बाद ही आसाराम बापू की जमानत पर कोई फैसला किया जाएगा. फिलहाल, आसाराम दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है.
मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट 2013 के दुष्कर्म के एक मामले में जमानत अर्जी खारिज किए जाने के खिलाफ जेल में बंद आसाराम की ओर से दायर अपील पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा है. न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने गुजरात हाईकोर्ट के 10 दिसंबर, 2021 के आदेश को चुनौती देने वाली आसाराम की अर्जी पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया. हाईकोर्ट ने आसाराम बापू की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
पीठ ने कहा कि संबंधित फैसले की प्रमाणित प्रति और आधिकारिक अनुवाद की प्रति दाखिल करने से छूट के लिए आवेदन को मंजूरी दी जाती है. नोटिस जारी किया जाए और उसका जवाब सात सितंबर, 2022 तक दिया जाए. अपनी जमानत अर्जी में आसाराम ने इस आधार पर राहत का अनुरोध किया है. वह 80 वर्ष से अधिक उम्र का है और उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है. आसाराम को 2018 में राजस्थान की एक विशेष अदालत ने अपने आश्रम में एक नाबालिग से बलात्कार करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
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गुजरात में सूरत की दो बहनों ने आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं के खिलाफ अलग-अलग शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन पर दुष्कर्म और अवैध रूप से बंधक बनाने का आरोप लगाया गया था. बड़ी बहन ने आसाराम के खिलाफ अपनी शिकायत में उस पर 2001 से 2006 के बीच कई बार यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जब वह अहमदाबाद के मोटेरा इलाके में उनके आश्रम में रह रही थी.
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