फ्लाइट का सफर नहीं आसान ! कहीं 14 तो कहीं 7 दिन रहना पड़ेगा कोरेंटिन, जानिए राज्यों की एडवाइजरी

Author : AvinishKumar Mishra Published by : Prabhat Khabar Updated At : 24 May 2020 12:30 PM

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25 मई से देशभर में शुरू हो रही घरेलू विमान सेवाओं में सफर करना आसान नहीं होगा. केंद्र द्वारा गाइडलाइन जारी करने के बाद अब राज्य सरकारों ने भी कमर कसनी शुरू कर दी है. विमान से आने वाले यात्रियों को कई राज्यों ने कोरेंटिन करने का ऐलान किया है. इसको लेकर राज्यों ने गाइडलाइन भी जारी कर दिया है.

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नयी दिल्ली : 25 मई से देशभर में शुरू हो रही घरेलू विमान सेवाओं में सफर करना आसान नहीं होगा. केंद्र द्वारा गाइडलाइन जारी करने के बाद अब राज्य सरकारों ने भी कमर कस ली है विमान से आने वाले यात्रियों को कई राज्यों ने कोरेंटिन करने का ऐलान किया है. इसको लेकर राज्यों ने गाइडलाइन भी जारी कर दिया है.

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केरल में 14 दिन होम कोरंटिन

दक्षिण राज्य केरल में विमान से आने वाले सभी यात्रियों को 14 दिनों के लिए होम कोरेंटिन किया जायेगा. द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के सीएम पी. विजयन ने कहा कि सभी बाहर से आने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए कोरेंटिन में रहना अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी. गौरतलब है कि केरल में अब तक कोरोनावायरस के 732 मरीज सामने आ चुके हैं. पिछले 24 घंटे में ही राज्य में कोरोना के 40 नये केस सामने आये हैं.

जम्मू-कश्मीर एयरपोर्ट पर टेस्ट- समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की है. जम्मू-कश्मीर प्रशासन के अनुसार बाहरी सीमाओं से प्रवेश करने वाले यात्रियों का टेस्ट किया जायेगा. जिन यात्रियों पर थोड़ा भी शक होगा, उन्हें तुरंत राज्य के कोरेंटिन सेंटर भेजा दिया जायेगा. जहां उन्हें 14 दिनों के लिए रखा जायेगा.

कर्नाटक में 7 दिन का कोरंटिन – कर्नाटक ने भी अपने यहां आने वाले यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था तैयार कर ली है. द न्यूज मिनट की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में बाहर से आने वाले लोगों को सात दिनों तक इंस्टिट्यूशनल कोरेंटिन किया जायेगा. गाइडलाइन में कहा गया है कि पांच से सात दिनों के बीच टेस्ट किया जायेगा, जिसके बाद लोगों को घर जाने की इजाजत मिलेगी.

आज हो सकती है जारी– 25 मई से शुरू होने वाली घरेलू विमान सुविधा के लिए कई राज्य आज गाइडलाइन जारी कर सकती है. केंद्र ने अपने एसओपी में पैसेंजर के लिए राज्य को गाइडलाइन और नियम बनाने का अधिकार दिया है. माना जा रहा है कि महाराष्ट्र सहित कई अन्य राज्य आज गाइडलाइन जारी कर देगी.

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