ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से क्यों हटाया गया राघव चड्ढा का नाम, जानें SIR के बाद कैसे चेक कर सकते है अपना नाम
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम देखती महिला
SIR के बाद वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना चाहते हैं? जानिए ईपीआईसी नंबर, नाम और मोबाइल नंबर से वोटर स्टेटस कैसे देखें? अगर ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं है या जानकारी में गलती है, तो फॉर्म 6 और फॉर्म 8 के जरिए क्या करना होगा,
पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम SIR में वोटर लिस्ट ड्राफ्ट से हटा कर उनका नाम ASDD लिस्ट में रखा गया है. ड्राफ्ट लिस्ट में उनके नाम के सामने परमानेंटली शिफ्टेड यानी स्थायी रूप से स्थानांतरित लिखा गया है.
हालांकि मामला अभी ड्राफ्ट लिस्ट का है तो इस पर दावा-आपत्ति का रास्ता खुला है लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ और किन वजहों से नाम काट दिया जाता है.
सबसे पहले समझिए ASDD लिस्ट क्या है?
- एएसडीडी का मतलब है एब्सेंट, शिफ्टेड, डीसिज्ड और डुप्लीकेट.आसान भाषा में यह उन मतदाताओं से जुड़ी सूची है जिनके बारे में सत्यापन के दौरान पता चलता है कि वे दिए गए पते पर नहीं मिल रहे, दूसरी जगह चले गए हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है या उनका नाम एक से ज्यादा जगह दर्ज है.
- यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर कोई मतदाता एक बार घर पर नहीं मिला तो उसका नाम तुरंत वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाता.
- एसआईआर में बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ मतदाताओं के रिकॉर्ड का सत्यापन करते हैं. चुनाव आयोग की प्रक्रिया में घर-घर जाकर मतदाता की जानकारी जांचने और मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित या डुप्लीकेट प्रविष्टियों की पहचान करने का प्रावधान है.
- अगर किसी व्यक्ति के स्थायी रूप से दूसरी जगह चले जाने की पुष्टि होती है, तभी उसका नाम हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है.
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नाम हटाने से पहले क्या होता है?
- किसी मतदाता का नाम सिर्फ सूची में शिफ्टेड लिख देने से मामला हमेशा खत्म नहीं हो जाता. चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों में नाम हटाने से पहले सत्यापन और संबंधित मतदाता को नोटिस देने जैसी सुरक्षा व्यवस्था का प्रावधान है.
- चुनाव आयोग के अनुसार, स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता के मामले में फॉर्म-7 के जरिए नाम हटाने की प्रक्रिया की जाती है. वहीं गलत तरीके से नाम हटने से बचाने के लिए नोटिस और उचित प्रक्रिया का पालन किया जाता है.
ASDD लिस्ट में नाम आ जाए तो क्या करें?
- सबसे पहले घबराने के बजाय अपनी एंट्री की वजह देखें. अगर आपको शिफ्टेड बताया गया है, लेकिन आप उसी पते पर रह रहे हैं, तो दावा-आपत्ति की प्रक्रिया के जरिए अपनी बात रख सकते हैं.
- अगर आप वास्तव में दूसरे पते पर चले गए हैं, तो नए पते पर मतदाता रिकॉर्ड अपडेट कराने के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जा सकता है.चुनाव आयोग के नागरिक सेवा पोर्टल पर फॉर्म-8 के जरिए पते में बदलाव और मतदाता रिकॉर्ड में सुधार की सुविधा उपलब्ध है।
- अगर किसी पात्र व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं और नए सिरे से पंजीकरण की जरूरत है, तो फॉर्म-6 के जरिए आवेदन किया जा सकता है. चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 ऑनलाइन भरने की सुविधा उपलब्ध है.
SIR वोटर लिस्ट में नाम कैसे चेक करें?
- एसआईआर प्रक्रिया के तहत तैयार ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में अपना नाम चेक करने के लिए सबसे पहले चुनाव आयोग के आधिकारिक वोटर पोर्टल पर जाएं. यहां सर्च इन इलेक्टोरल रोल का विकल्प चुनें.
- अगर आपके पास वोटर आईडी यानी ईपीआईसी नंबर है, तो उसके जरिए रिकॉर्ड खोजना सबसे आसान तरीका है. राज्य चुनें और मांगी गई जानकारी भरकर सर्च करें.
- रिकॉर्ड उपलब्ध होने पर स्क्रीन पर आपके मतदान केंद्र, विधानसभा क्षेत्र और मतदाता से जुड़ी जानकारी दिखाई देगी.
वोटर आईडी नहीं है तो नाम से करें सर्च
- अगर आपके पास ईपीआईसी नंबर नहीं है, तब भी वोटर लिस्ट में अपना नाम खोजा जा सकता है. इसके लिए सर्च बाय डिटेल्स विकल्प का इस्तेमाल करें.
- इसमें अपना नाम, पिता या पति का नाम, उम्र या जन्मतिथि, जेंडर, जिला और विधानसभा क्षेत्र जैसी जानकारी भरनी होगी. इसके बाद कैप्चा दर्ज करके सर्च करें. एक जैसे नाम वाले कई मतदाता दिखाई दें तो अपना पता और दूसरी जानकारी मिलाकर सही रिकॉर्ड पहचानें.

मोबाइल नंबर से भी पता चलेगा वोटर स्टेटस
- अगर आपका मोबाइल नंबर चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में दर्ज है, तो मोबाइल नंबर के जरिए भी वोटर डिटेल खोजने का विकल्प इस्तेमाल किया जा सकता है. मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद ओटीपी वेरिफिकेशन पूरा करना होगा.
- ध्यान रखें कि मोबाइल नंबर से रिकॉर्ड नहीं मिलने का मतलब यह जरूरी नहीं कि आपका नाम वोटर लिस्ट से हट गया है.ऐसी स्थिति में ईपीआईसी नंबर या नाम और दूसरी व्यक्तिगत जानकारी से दोबारा सर्च करना चाहिए,
पीडीएफ वोटर लिस्ट में भी देखें अपना नाम
- ऑनलाइन सर्च में दिक्कत आ रही है तो अपने इलाके की इलेक्ट्रोल रोल पीडीएफ भी देख सकते हैं. इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने जिले, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र से संबंधित वोटर लिस्ट तलाशें.
- पीडीएफ में मतदाताओं के नाम क्रमवार दिए होते हैं. यहां अपना नाम, मकान नंबर और दूसरी जानकारी देखकर रिकॉर्ड की पुष्टि की जा सकती है.
SIR ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें?
- सबसे जरूरी बात यह है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अंतिम मतदाता सूची नहीं होती. अगर ड्राफ्ट में आपका नाम नहीं है या जानकारी में कोई गलती है, तो निर्धारित अवधि में दावा या आपत्ति दर्ज करने का मौका मिलता है.
- नया नाम जुड़वाने के लिए पात्र व्यक्ति फॉर्म 6 के जरिए आवेदन कर सकता है. वहीं वोटर लिस्ट में नाम, पता या दूसरी जानकारी में सुधार के लिए फॉर्म 8 का इस्तेमाल किया जाता है.
- इसलिए अगर एसआईआर ड्राफ्ट में नाम नहीं मिल रहा है, तो घबराने के बजाय पहले अपना रिकॉर्ड दोबारा जांचें और जरूरत पड़ने पर तय समय सीमा के भीतर आवेदन करें.
आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं. इसके लिए ईपीआईसी नंबर यानी वोटर आईडी नंबर या फिर नाम और दूसरी जानकारी डालकर सर्च कर सकते हैं.
अगर वोटर आईडी नंबर नहीं है, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप नाम, पिता या पति का नाम, उम्र, जिला और विधानसभा क्षेत्र जैसी जानकारी भरकर अपना नाम खोज सकते हैं.
हां, अगर आपका मोबाइल नंबर वोटर रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है, तो मोबाइल नंबर और ओटीपी की मदद से भी अपनी वोटर डिटेल देख सकते हैं.
अगर ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं दिख रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है. यह अभी अंतिम वोटर लिस्ट नहीं है.पात्र मतदाता दावा-आपत्ति के दौरान फॉर्म 6 भरकर नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
अगर नाम, पता, फोटो या दूसरी जानकारी में गलती है, तो उसे ठीक कराने के लिए फॉर्म 8 भर सकते हैं.
जरूरी नहीं, ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं मिलने के कई कारण हो सकते हैं. पहले ईपीआईसी नंबर और नाम से दोबारा जांच करें. इसके बाद भी नाम नहीं मिले तो दावा-आपत्ति की प्रक्रिया के जरिए जानकारी ठीक कराएं.
हां, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपने जिले, विधानसभा और मतदान केंद्र के हिसाब से वोटर लिस्ट की पीडीएफ देखी जा सकती है.
क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम, पता और मतदान केंद्र की जानकारी सही है या नहीं, अगर कोई गलती है या नाम नहीं है, तो समय रहते उसे ठीक कराने का मौका मिल सकता है.
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