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Delhi Mayor Election को लेकर ‘सुप्रीम आदेश’, पहली बैठक में हो मेयर का चुनाव, 24 घंटे में जारी करें नोटिस

Delhi Mayor Election को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें चीफ जस्टिस (CJI) ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि पहली बैठक में मेयर का चुनाव हो. इस चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट न दें, 24 घंटे की भीतर पहली बैठक के लिए नोटिस जारी हो.

दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. चुनाव में मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति देने के एलजी के फैसले को चुनौती देने वाली AAP की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, चीफ जस्टिस (CJI) ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि पहली बैठक में मेयर का चुनाव हो. इस चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट न दें.

उन्होंने कहा कि मेयर की अध्यक्षता में डिप्टी मेयर और बाकी पदों के चुनाव हों. 24 घंटे की भीतर पहली बैठक के लिए नोटिस जारी हो. इससे पहले सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243R के हिसाब से मनोनीत पार्षद वोट नहीं दे सकते. चुनाव जल्द से जल्द होना बेहतर है. एमसीडी के वकील एडिशनल सॉलिसीटर जनरल संजय जैन ने कहा कि एल्डरमैन (मनोनीत पार्षद) वोट दे सकते हैं.

केजरीवाल ने कहा ये ‘लोकतंत्र की जीत’

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेयर चुनाव पर उच्चतम न्यायालय के आदेश को शुक्रवार को ‘लोकतंत्र की जीत’ करार दिया. इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायालय का आदेश यह साबित करता है कि उपराज्यपाल और भाजपा दोनों “अवैध और असंवैधानिक आदेश” पारित कर रहे थे.

भाजपा और उप-राज्यपाल पर साधा निशाना

केजरीवाल ने ट्वीट कहा की, ‘‘ उच्चतम न्यायालय का आदेश जनतंत्र की जीत है उच्चतम न्यायालय का बहुत बहुत शुक्रिया, ढाई महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा. ये साबित हो गया कि उपराज्यपाल और भाजपा मिलकर आये दिन दिल्ली में कैसे ग़ैरक़ानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं.’’

Abhishek Anand
Abhishek Anand
'हम वो जमात हैं जो खंजर नहीं, कलम से वार करते हैं'....टीवी और वेब जर्नलिज्म में अच्छी पकड़ के साथ 10 साल से ज्यादा का अनुभव. झारखंड की राजनीतिक और क्षेत्रीय रिपोर्टिंग के साथ-साथ विभिन्न विषयों और क्षेत्रों में रिपोर्टिंग. राजनीतिक और क्षेत्रीय पत्रकारिता का शौक.

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