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Ministry of Home Affairs ने कोरोना को लेकर जारी की नयी गाइडलाइन, लॉकडाउन को लेकर यह है आदेश…

Ministry of Home Affairs issues fresh guidelines for control on second wave of coronavirus : देश में कोरोना संक्रमण के दूसरी लहर को देखते हुए आज गृह मंत्रालय ने नयी गाइडलाइन जारी की. इस गाइडलाइन का उद्देश्य कोरोना के खिलाफ जंग में निगरानी रखना और कंटेनमेंट जोन में सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

नयी दिल्ली : देश में कोरोना संक्रमण के दूसरी लहर को देखते हुए आज गृह मंत्रालय ने नयी गाइडलाइन जारी की. इस गाइडलाइन का उद्देश्य कोरोना के खिलाफ जंग में निगरानी रखना और कंटेनमेंट जोन में सुरक्षा सुनिश्चित करना है. गृह मंत्रालय की यह नयी गाइडलाइन एक दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी होगी.

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन गाइडलाइन का पालन सख्ती से करवाना होगा. सामाजिक और सांस्कृतिक सहित कई तरह की गतिविधियों के लिए SOPs पहले से ही जारी की जा चुकी है. कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु कोरोना के नियमों का पालन करना अनिवार्य है, भीड़ में उचित सावधानी रखना भी जरूरी है.

नयी गाइडलाइन के अनुसार कंटेंनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी.स्थानीय पुलिस-प्रशासन और म्युनिसिपल आथरिटी की यह जिम्मेदारी होगी वे कंटेनमेंट जोन में सख्ती के साथ सभी नियमों का पालन करें, ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करेंगे. गाइडलाइन में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नाइट कर्फ्यू लगाने और अन्य सावधानी बरतने का अधिकार तो दिया गया है लेकिन लॉकडाउन लगाने के लिए उन्हें केंद्र सरकार से परामर्श करना होगा.

कोरोना की नयी गाइडलाइन में इस बात का साफ उल्लेख है कि अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो अविलंब उसे आइसोलेट किया जाये और उसे जरूरी चिकित्सा उपलब्ध करायी जाये. साथ ही घर-घर जाकर निगरानी की जाये, ताकि कोरोना पर लगाम कसी जा सके. कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग की पर्याप्त व्यवस्था हो और सेनेटाइजेशन की भी उचित व्यवस्था हो.

गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए कई राज्यों ने एहतियातन रात का कर्फ्यू लगा दिया है. आज ही पंजाब सरकार ने रात 9.30 के बाद सभी होटलों, रेस्टोरेंट और विवाह स्थल को बंद करने का आदेश जारी किया है. सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. विवाह-अंतिम संस्कार में 50 से लेकर 250 लोगों को शामिल होने की अनुमति अलग-अलग राज्यों ने प्रदान की है.

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Posted By : Rajneesh Anand

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