तमिलनाडु के कल्लाकुरिची मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है. इस मामले में कोर्ट 20 जुलाई को सुनवाई करेगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु हाईकोर्ट द्वारा दिए आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया था. बता दें कि कल्लाकुरिची के एक स्कूल में मृत मिली 12वीं कक्षा की लड़की के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इस याचिका में उन्होंने तमिलनाडु हाईकोर्ट के फैसले को संसोधित करने की मांग है.
In response to the deceased girl's father's plea, Supreme Court refuses to grant an interim stay on the re-postmortem ordered by Madras High Court
— ANI (@ANI) July 19, 2022
तमिलनाडु हाईकोर्ट ने सोमवार को शैक्षिण संस्थान में मौत की घटना पर सीबी और सीआईडी द्वारा जांच के आदेश दिए है. कोर्ट ने तीन डॉक्टरों के एक समूह और अदालत द्वारा नियुक्त एक सेवानिवृत्त फोरेंसिक निदेशक द्वारा पोर्टमार्टम कराने के निर्देश दिए है. वहीं कोर्ट ने पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराने की बात कही है.
कल्लाकुरिची से करीब 15 किलोमीटर दूर चिन्नासेलम के कनियामूर इलाके में एक निजी आवासीय स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली 17 वर्षीय लड़की 13 जुलाई को छात्रावास परिसर में मृत पाई गई थी. कल्लाकुरिची चेन्नई से लगभग 260 किलोमीटर दूर है. लड़की का कमरा छात्रावास की तीसरी मंजिल पर था. उसने ऊपरी मंजिल से कूदकर कथित तौर पर खुदकुशी कर ली थी. हालांकि, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से संकेत मिला है कि मौत से पहले लड़की को कई चोटें आई थीं. पुलिस ने 17 जुलाई को हिंसा के बाद मामला दर्ज किया एवं जांच शुरू की.
लड़की के माता-पिता, रिश्तेदार और पेरियानासलूर के लोग उसकी मौत के मामले में तरह-तरह की आशंकाएं जताते हुए न्याय की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. कल्लाकुरिची और कुड्डालोर, दोनों जिलों में प्रदर्शन जारी है. स्कूल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए एवं उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए उन्होंने 16 जुलाई को लगातार चौथे दिन प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन रविवार को हिंसक हो गया था.