तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल पर गोवा की अदालत आज सुना सकती है फैसला, महिला पत्रकार ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप

Updated at : 12 May 2021 10:14 AM (IST)
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तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल पर गोवा की अदालत आज सुना सकती है फैसला, महिला पत्रकार ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप

तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल पर आरोप है कि उन्होंने 30 नवंबर 2013 को अपनी सहयोगी पत्रकार के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, उस समय उन्होंने गोवा की भाजपा सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया था और उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया था.

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पणजी : महिला पत्रकार के साथ तथाकथित तौर पर दुष्कर्म के आरोप मामले में तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ बुधवार को गोवा की निचली अदालत अपना फैसला सुना सकती है. इससे पहले इस मामले में अदालत ने बीते 27 मार्च को सुनवाई की थी. अदालत ने अगली सुनवाई 12 मई को करने का आदेश दिया था.

तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल पर आरोप है कि उन्होंने 30 नवंबर 2013 को अपनी सहयोगी पत्रकार के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, उस समय उन्होंने गोवा की भाजपा सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया था और उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया था.

अदालत ने 29 सितंबर, 2017 को दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न समेत कई धाराओं में तरुण तेजपाल पर आरोप तय किए थे. हालांकि, तरुण तेजपाल अपने बचाव में लगातार यही कह रहे थे कि वह दोषी नहीं हैं. अदालत में आरोप तय होने के बाद तरुण तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और खुद पर लगाए गए आरोपों को खारिज किए जाने की मांग की थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया था और ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया था कि इस मामले में 6 महीने के भीतर पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए. तेजपाल को इस मामले में जून 2014 को जमानत मिल चुकी है और फिलहाल वे जेल से बाहर हैं.

तेजपाल का जन्म 15 मार्च 1963 को पंजाब के जालंधर शहर में हुआ था. उनके पिता भारतीय सेना में थे, जिसके चलते उन्हें देश के अलग-अलग हिस्सों में रहने का मौका मिला. तेजपाल ने चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में बीए की पढ़ाई की है. तेजपाल की शादी साल 1985 में हुई थी. दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ाई करते थे. उनकी दो बेटियां हैं.

Also Read: तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, बंद नहीं होगा यौन उत्पीड़न का मामला

Posted by : Vishwat Sen

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