सलमान खुर्शीद की किताब के प्रकाशन और बिक्री पर रोक संबंधी याचिका पर अब 24 नवंबर को होगी सुनवाई

Salman Khurshid Book दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा लिखी गई किताब सनराइज ओवर अयोध्या के प्रकाशन और बिक्री पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर अब सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तारीख तय की है.
Salman Khurshid Book दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा लिखी गई किताब सनराइज ओवर अयोध्या के प्रकाशन और बिक्री पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर अब सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तारीख तय की है. बता दें कि कोर्ट में दायर की गई इस याचिका में आरोप लगाया है कि सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी संगठनों आईएसआईएस और बोको हराम जैसे समूहों से की है.
याचिकाकर्ता ने द सैफरोन स्काई शीर्षक अध्याय के तहत पुस्तक से एक अंश का हवाला देते हुए कहा कि सनातन धर्म और शास्त्रीय हिंदू धर्म ऋषियों और संतों के लिए जाना जाता है. हिंदुत्व को एक मजबूत संस्करण से एक तरफ धकेल दिया जा रहा है. याचिका में कहा गया है कि सभी मानकों के द्वारा आईएसआईएस और हाल के वर्षों के बोको हराम जैसे समूहों के जिहादी इस्लाम के समान एक राजनीतिक संस्करण बनाया जा रहा है.
याचिका में साथ ही कहा गया है कि आरोपित बयान न केवल भड़काने और भड़काने वाला है, बल्कि हिंदू धर्म के अनुयायियों के बीच भावनाओं को भी भड़काता है. पुस्तक की सामग्री हिंदू धर्म को आईएसआईएस और बोको हराम के बराबर होने का दावा करती है, जो आतंकवादी समूह हैं. यह पूरे हिंदू समुदाय के लिए काफी उत्तेजक और मानहानिकारक बयान है और एक समाज के बारे में उनके मूल्यों और गुणों पर भी सवाल उठता है.
बता दें कि सलमान खुर्शीद के इस पुस्तक के प्रकाशन पर रोक लगाने के लिए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में चुनौती दी गई है. हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा पुस्तक पर रोक की मांग करते हुए दायर याचिका कहा गया है कि उन्हें किताब का एक अंश पढ़कर झटका लगा, जिससे कथित तौर पर हिंदू धर्म से जुड़े बड़ी संख्या में लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची.
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