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17 वर्ष से अधिक आयु के युवा अब मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं अपना नाम, चुनाव आयोग ने दी अनुमति

Updated at : 28 Jul 2022 1:52 PM (IST)
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17 वर्ष से अधिक आयु के युवा अब मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं अपना नाम, चुनाव आयोग ने दी अनुमति

भारत निर्वाचन आयोग ने कहा, कि 17 वर्ष से अधिक आयु के युवा अब मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं. साथ ही उन्हें अब 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए पूर्व-आवश्यक मानदंड का इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

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भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने आज घोषणा की है कि 17 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक अब मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकेंगे. इसके साथ ही अब युवाओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए पूर्व-आवश्यक मानदंड का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के सीईओ / ईआरओ / एयरो को निर्देश दिया है कि वे युवाओं को अपने अग्रिम आवेदन दाखिल करने में मदद करने के लिए तकनीकी-सक्षम समाधान तैयार करें.

युवा जब अपना नाम वोर्टर्स लिस्ट में डलवा लेंगे, उसके बाद मतदाता सूची को हर तिमाही में अपडेट किया जाएगा और पात्र युवाओं को उस वर्ष की अगली तिमाही में पंजीकृत किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने 18 वर्ष की योग्यता प्राप्त की है. पंजीकृत होने के बाद, उसे एक चुनावी फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी किया जाएगा. मतदाता सूची, 2023 के वार्षिक संशोधन के वर्तमान दौर के लिए, कोई भी नागरिक जो 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 2023 के 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर रहा है, वह भी मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए एक अग्रिम आवेदन पत्र के प्रारूप प्रकाशन की तारीख से जमा कर सकता है.

आधार नंबर को मतदाता सूची के आंकड़ों से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू

आयोग ने आधार नंबर को मतदाता सूची के आंकड़ों से जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. (ए) मतदाताओं के आधार विवरण प्राप्त करने के लिए संशोधित पंजीकरण फॉर्म में प्रावधान किया गया है. मौजूदा मतदाताओं की आधार संख्या एकत्र करने के लिए एक नया फॉर्म -6 बी भी पेश किया गया है. हालांकि, मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए किसी भी आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जाएगा और किसी व्यक्ति द्वारा आधार संख्या प्रस्तुत करने या सूचित करने में असमर्थता के लिए मतदाता सूची में कोई प्रविष्टि नहीं हटाई जाएगी … यह स्वैच्छिक है.

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