राहुल गांधी के 6 घंटे के धरने के बाद जागी दिल्ली पुलिस, पैलेट गन मामले में दर्ज की FIR

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संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR प्रतियां पकड़े राहुल गांधी और पीड़ित छात्र साहिल लोचव. फोटो-ANI

दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के धरने के बाद पैलेट गन मामले में FIR दर्ज की. छात्र साहिल लोचव ने 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुई घटना की शिकायत की थी. सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच समिति गठित की है.

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दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार (21 अगस्त) को उस छात्र की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली, साहिल लोचव ने आरोप लगाया था कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान वह पैलेट गन की गोली से घायल हुआ था. यह कार्रवाई लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के संसद मार्ग थाने में 6 घंटे से अधिक चले धरने के बाद की गई.

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छात्र के साथ थाने पहुंचे राहुल गांधी

राहुल गांधी शुक्रवार को कथित पैलेट गन पीड़ित छात्र साहिल लोचव के साथ संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे. उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र की लिखित शिकायत के बावजूद पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की. राहुल गांधी ने DCP कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया और मामले में कार्रवाई की मांग की.

FIR की कॉपी मीडिया को दिखाई

FIR दर्ज होने के बाद राहुल गांधी और साहिल लोचव ने मीडिया के सामने FIR की कॉपी दिखाई। इसके बाद राहुल गांधी ने अपना धरना समाप्त कर दिया. कांग्रेस का कहना था कि छात्र ने 14 अगस्त को वकीलों के साथ दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी थी.

शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप

कांग्रेस के मुताबिक, 17 अगस्त को ईमेल और फोन के जरिए शिकायत का फॉलोअप भी किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. पार्टी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शिकायत की प्राप्ति नंबर भी उपलब्ध नहीं कराया. शुक्रवार को राहुल गांधी छात्र को लेकर दोबारा थाने पहुंचे और FIR दर्ज कराने की मांग की.

पैलेट गन को लेकर पहले से विवाद

20 जुलाई के CJP प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के कथित इस्तेमाल को लेकर विपक्ष और प्रदर्शनकारियों की ओर से दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं. हालांकि, पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों पर पेलेट गन इस्तेमाल किए जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. संसद मार्ग थाने की डेली डायरी में RAF द्वारा एंटी-रायट गन और प्लास्टिक पैलेट इस्तेमाल किए जाने का उल्लेख था.

सुप्रीम कोर्ट ने बनाई जांच समिति

पुलिस कार्रवाई को लेकर विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति गठित की. इसकी अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर सुभाष रेड्डी करेंगे. समिति प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित ज्यादती और छात्रों के घायल होने के आरोपों की जांच करेगी.

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