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नाबालिग दुष्कर्म-हत्या मामला : दिल्ली पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ दायर की चार्जशीट, जानें अब तक का अपडेट

Updated at : 28 Aug 2021 7:44 PM (IST)
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नाबालिग दुष्कर्म-हत्या मामला : दिल्ली पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ दायर की चार्जशीट, जानें अब तक का अपडेट

दिल्ली कैंट इलाके में नाबालिग लड़की के दुष्कर्म-हत्या मामले में आरोपियों पर शिकंजा कसता जा रहा है. शनिवार को दिल्ली पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है.

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Delhi News: दिल्ली कैंट इलाके में एक नाबालिग लड़की के दुष्कर्म-हत्या मामले में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है. यह जानकारी दिल्ली पुलिस अपराध शाखा (Delhi Police Crime Branch) की तरफ से दी गई है.

इससे पहले, पुलिस ने मुख्य आरोपी राधे श्याम को लेकर बड़ा खुलासा किया था. पुलिस का दावा है कि पुजारी राधे श्याम पोर्न अश्लील वीडियो देखने का आदी था. उसकी मोबाइल हिस्ट्री भी इसी ओर इशारा कर रही थी. दरअसल पुलिस ने सभी आरोपियों की फॉरेंसिक जांच करवाई थी. उसी जांच के दौरान मुख्य आरोपी राधे श्याम को लेकर कई खुलासे हुए.

बता दें कि दिल्ली के ओल्ड नांगल (Old Nangal) में एक 9 वर्षीय बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी. बच्ची की मौत के बाद ओल्ड नांगल श्मशान के पुजारी ने शव का जबरदस्ती अंतिम संस्कार करवा दिया. बाद में जब जांच शुरू हुई तो दुष्कर्म का मामला सामने आया. बताया गया कि दो आरोपियों ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था. इसके बाद जांच टीम ने मामले में सामूहिक दुष्कर्म की धाराएं भी जोड़ दी.

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दिल्ली पुलिस के मुताबिक, बच्ची तकरीबन 5.30 बजे के करीब वाटर कूलर से पानी पीने गई थी. आधे घंटे बाद श्मशान के पुजारी के साथ दो-तीन और लोग आए और बच्ची की मां को बताया कि उसे कुछ हो गया है. लड़की के होंठ नीले पड़े हुए थे और हाथ में जले का निशान था. उन लोगों ने यह बताया कि बच्ची मौत करंट लगने से हुई है. वहीं परिवार ने आरोप लगाया कि पुजारी और उसके साथ 2-3 लोगों ने ये दबाव बनाया कि बच्ची का तुरंत अंतिम संस्कार कर दिया जाए. अगर पुलिस आएगी तो पोस्टमार्टम होगा. शव को चीरा-फाड़ा जाएगा.

पुलिस ने इस मामले की शुरुआत में लापरवाही से मौत, सबूत मिटाने और परिजनों को बिना बताए शव का अंतिम संस्कार करने जैसे मामलों में मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन बाद में एससी/एसटी कमीशन के साथ हुई मीटिंग के बाद पुलिस ने गैंगरेप, हत्या, पॉक्सो, एससी-एसटी एक्ट और जान से मारने की धमकी देने समेत कई अन्य धाराएं भी जोड़ दी.

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Posted by : Achyut Kumar

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