दिल्ली बिल्डिंग हादसा: एमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट से की मांग- दिल्ली भर के PG और हॉस्टलों का हो तत्काल सेफ्टी ऑडिट
सुप्रीम कोर्ट की फाइल तस्वीर, फोटो एएनआई
Delhi Building Collapse: दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन में 6 सितंबर को हुए इमारत हादसे के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्याय मित्र (एमिकस क्यूरी) ने दिल्ली भर के सभी पीजी (PG), प्राइवेट हॉस्टल और छात्र आवासों की सुरक्षा जांच कराने की मांग की है. वरिष्ठ अधिवक्ता और न्याय मित्र अजीत कुमार सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट से इसकी मांग की है. इमारत हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई.
Delhi Building Collapse: इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केवल लाजपत नगर, साकेत और मालवीय नगर की इमारतों के निरीक्षण का आदेश दिया था. सत्य निकेतन क्षेत्र इस प्रक्रिया में शामिल नहीं था.
2022 में भी सत्य निकेतन इलाके में एक इमारत गिरी थी, दो की गई थी जान
न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, न्याय मित्र ने अपनी रिपोर्ट में ध्यान दिलाया कि अप्रैल 2022 में भी इसी सत्य निकेतन इलाके में एक इमारत गिरी थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी और 4 घायल हुए थे. उन्होंने कहा कि एक ही इलाके में बार-बार ऐसे हादसों का होना खतरनाक इमारतों की पहचान, नियमित निरीक्षण और भवन नियमों (Building Bye-laws) को लागू करने वाली मौजूदा व्यवस्था की पोल खोलता है.
रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि हादसे वाली जगह पर बेसमेंट में या उसके आसपास निर्माण कार्य चल रहा था और घटना से ठीक पहले वहां जलभराव (वाटरलॉगिंग) की खबरें भी सामने आई थीं.
रिपोर्ट में उठाई गईं प्रमुख मांगें
- समयबद्ध सुरक्षा ऑडिट: दिल्ली भर के छात्र क्षेत्रों में चल रहे पीजी और हॉस्टलों की समय पर गहन जांच की जाए.
- नियमों का उल्लंघन: स्वीकृत बिल्ड-प्लान (Sanctioned Building Plans), निर्माण की वास्तविक स्थिति, मंजिलों की संख्या और भूमि उपयोग की जांच हो.
- ढांचागत सुरक्षा: बेसमेंट में किए गए बदलावों, संरचनात्मक मजबूती और अग्निशमन सुरक्षा का ऑडिट किया जाए.
- इमरजेंसी रास्ते: इमारतों में प्रवेश, निकास और जर्जर या जर्जरप्राय स्थिति की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाए.
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