ePaper

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भारतीय किसान यूनियन ने कहा- हम बाॅर्डर खाली नहीं कर रहे...

Updated at : 21 Oct 2021 5:38 PM (IST)
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भारतीय किसान यूनियन ने कहा- हम बाॅर्डर खाली नहीं कर रहे...

भारतीय किसान यूनियन ने इस बात को खारिज कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किसान गाजीपुर बार्डर खाली कर रहे हैं. किसान यूनियन ने पीटीआई को बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं.

विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट ने आज किसानों के प्रदर्शन पर सख्त टिप्पणी की है जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन ने कहा है कि सड़क पर अवरोधक दिल्ली पुलिस ने लगाया है हमने रोड जाम नहीं किया है.

भारतीय किसान यूनियन ने इस बात को खारिज कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किसान गाजीपुर बार्डर खाली कर रहे हैं. किसान यूनियन ने पीटीआई को बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं. हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पर अवरोधक लगाये हैं. हम यह भी मांग करते हैं कि दिल्ली पुलिस को अब उन्हें जनता के कल्याण के लिए हटा देना चाहिए.

गौरतलब है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन करने का अधिकार है लेकिन वे अनिश्चितकाल तक सड़क जाम नहीं कर सकते. कोर्ट ने कहा कि किसानों को आंदोलन करने का अधिकार है लेकिन इस तरह से सड़कें बाधित नहीं की जा सकतीं. लोगों को सड़क पर चलने का अधिकार है और इसे नहीं रोका जाना चाहिए.

Also Read: Diwali Gift: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को दिया दिवाली गिफ्ट, महंगाई भत्ते में हुई इतनी वृद्धि

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा निवासी मोनिका अग्रवाल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है. मोनिका अग्रवाल ने अपनी शिकायत में कहा है कि प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा सड़क जाम करने से रोज आने-जाने में विलंब होता है. अदालत ने जनहित याचिका पर किसान संगठनों को तीन हफ्ते के अंदर जवाब देने का भी निर्देश दिया है.

Posted By : Rajneesh Anand

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola